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आर टी आई के लिए अभी आफिस सीक्रेट एक्ट में संशोधन नहीं

सूचना के अधिकार एक्ट बना कर केंद्र सरकार बेशक क्रेडिट लेते नहीं थक रही मगर केबिनेट के कागजात की सूचना देने के लिए आफिशियल सीक्रेट एक्ट में आवश्यक संशोधन करने को अभी तैयार नहीं है|एक आर टी आई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक द्वारा एक फाईल को देखने के लिए दी गई रिक्वेस्ट को गृह मंत्रालय द्वारा आर टी आई सेक्शन ८[१][१] के हवाले से नामंजूर कर दिया गया है |इस धारा के अनुसार केबिनेट के कागजात के विषय में तब तक जानकारी नहीं दी जा सकती जब तक की उस पर निर्णय न हो जाये