Ad

तहलका के तरुण तेजपाल की याचिका खारिज

[पणजी,गोवा] तहलका के तरुण तेजपाल की याचिका खारिज
बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक पूर्व महिला सहयोगी द्वारा लगाए गए बलात्कार और अन्य आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति नूतन सरदेसाई ने तेजपाल की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। तेजपाल पर 2013 में गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है।
मापुसा की जिला अदालत पहले ही तेजपाल के खिलाफ (यौन उत्पीड़न+बलात्कार+महिला पर अधिकार या वर्चस्व की स्थिति में मौजूद पुरुष द्वारा महिला के साथ बलात्कार) के तहत आरोप तय कर मुकदमा शुरू कर चुकी है।