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राबडी देवी के हीरो लालू यादव सहित दो मुख्य मंत्रियों को चारा घोटाला में ५-४ साल की कैद और २५-२ लाख रुपयों का जुर्माना

बिहार में चारा घोटाला में प्रदेश के दो पूर्व मुख्य मंत्रियों को जेल|
सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपये निकालने के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल[ RJD ] के प्रमुखऔर बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव को पांच साल की कैद और 25 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चार साल की कैद और दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी। इस सरे घटना क्रम को आरजेडी अध्यक्ष और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादवके विरुद्ध राजनीतिक साजिश बताते हुए उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी ने कहा है कि वह[लालू] हीरो हैं और हीरो रहेंगे।
रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विशेष सीबीआई अदालत का यह फैसला सुनाया गया |
कांग्रेस के राज्य सभा सांसद रशीद मसूद के बाद लालूप्रसाद यादव दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं, जिनकी संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक खत्म हो जाएगी| अब लालू को ऊंची अदालत से ही राहत की उम्मीद है| घोटाले के अन्य आरोपी बी एन शर्मा + के एम प्रसाद को पांच साल जेल और डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है| जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा और जगन्नाथ मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई गई है|images (13)
कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए लालू के वकील ने कहा, अपराधी को जेल में रखने का मकसद उसमें सुधार लाना होता है| इसीलिए लालू को जेल में रखने का फायदा नहीं है| गौरतलब है कि 17 साल पुराने चारा घोटाले में कुल 950 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई थी. इसमें लालू पर चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने का मामला भी था,कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर को ही दोषी ठहरा दिया था तभी से ही लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं|