Ad

सुप्रीम कोर्ट ने एयर लाइन्स की हवाई गिरी को झटका देकर ट्रांजैक्शन फीस वसूली पर रोक लगाई


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक हवाई यात्री

ओये झल्लेया मुबारकां ओये अब एजेंटों के माध्यम से हवाई जहाज़ का टिकेट बुक कराना सस्ता हो गया है अब एजेंट के द्वारा टिकेट बुक कराने पर ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी | सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी नाम से ग्राहकों से ट्रांजैक्शन फीस वसूली पर कडाई से रोक लगा दी है|बैसिक किराए के बेतरतीब अंतर पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय का हथौड़ा चला दिया है|ओये अब इन एयर लाइन्स की हवाई गिरी नहीं चलने वाली |

एयर लाइन्स की ट्रांजैक्शन फीस वसूली पर रोक

झल्ला

हाँ साहब जी पहले एयर लाइन्स यात्रियों के खींचने में बुकिंग या ट्रेवेल एजेंटों को कमीशन दिया करती थीउस कमीशन को बंद कर दिया गया तब इन्ही एयर लाइन्स ने ग्राहकों से ट्रांजैक्शन फीस वसूली शुरू कर दी|इसकी शिकायत किये जाने पर नागरिक उड्डयन नियामक [डी.जी.सी.ऐ] ने 17 दिसंबर को सर्कुलर जारी करके अपना मुह और ऑंखें दूसरी तरफ मौड़ ली \नतीजतन ये ट्रांजैक्शन फीस के नाम से की जा रही अवैध वसूली जारी है|अब डी जी सी ऐ का काम न्यायलय ने कर दिया है |न्यायमूर्ति डीके जैन व न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की पीठ ने इस पर यह कहते हुए नाराजगी भी जताई है कि डीजीसीए अपने ही परिपत्र [सर्कुलर] को लागू नहीं करा पा रहा है|इसके लिए पीठ को धन्यवाद
डी जी सी ऐ की अनदेखी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक हथौड़े से एक बात तो साफ हो चली है कि उड्डयन छेत्र में सब कुछ साफ़ नही है|कुछ कोहरा जरूर है|जर्मन फायनेंसर डी वी बी ने फेवोरोटिस्मके आरोप लगा कर डी जी सी ऐ को कटघरे में खड़ा कर दिया था |अब कोर्ट ने डी जी सी ऐ की खिंचाई करके भ्रष्टाचार के कोहरे को साफ कराने का सराहनीय प्रयास किया है लेकिन झल्लेविचारानुसार अब दी जी सी ऐ और मन मानी कराने वाली एयर लाइन्स पर कुछ दंडात्मक कार्यवाही भी जरुरी हो गई है|

Comments

  1. My initial visit on your website is been a major support.

  2. I just want to say I am very new to blogging and site-building and really enjoyed your blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You surely come with incredible article content. Bless you for sharing with us your web page.