Ad

हत्या के मामले में दोषी सिद्धू और संधू दोनों बच गए

[नई दिल्ली] हत्या के मामले में दोषी सिद्धू और संधू दोनों बच गए सिद्धू को कोर्ट ने ३० साल पुराने हत्या के मामले में दोषी तो ठहराया लेकिन सजा नहीं दी |सिद्धू के सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू को भी बरी कर दिया गया है|
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को वर्ष 1988 के रोड रेड मामले में 65 वर्षीय एक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने का आज दोषी ठहराया। हालांकि सिद्धू को न्यायालय ने इस मामले में जेल की सजा से बख्श दिया। इस रोड रेज में सीनियर सिटीजन की मृत्य हो गई थी|तभी से सिद्धू दोषी हैं
न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि सिद्धू भारतीय दंड संहिता की धारा 323 ( जानबूझकर चोट पहुंचाना ) के तहत दोषी हैं और उन पर 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।
पीठ ने कहा , ‘‘ ए 1 ( सिद्धू ) को दोषी करार दिया जाता है। उन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही है लेकिन 1,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाता है। ए 2 ( रूपिंदर सिंह संधू ) को बरी किया जाता है। ’’
रूपिंदर सिंह संधू सिद्धू के सहायक थे।