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1984 के सिख दंगों के दोषियों को सजा की संभावना फिर जीवित हो उठी है:सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज

1984 के सिख दंगों के मामले के दोषियों को सजा दिलाने की संभावना एक बार फिर जीवित हो उठी है| दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज १० अप्रैल बुधवार को सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है|इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर मुख्‍य अभियुक्‍त हैं। । इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जगदीश टाइटलर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब सीबीआई को इस केस में दोबारा जांच करनी होगी|। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई उन सभी गवाहों के बयान दर्ज करें, जिन्‍होने खुद को चश्‍मदीद बताया और टाइटलर को दंगा भड़काते देखा।
अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश अनुराधा शुक्‍ला भारद्वाज ने इस केस में अपना अहम फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट परिसर के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और टाइटलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
दिल्‍ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सिरसा ने कहा है कि अदालत के इस फैसले से न्‍याय की आस जगी है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 1984 के केस में टाइटलर को क्लीन चिट देकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
दिल्ली के पुलबंगश इलाके में तीन सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई थी| जिसकी जांच कर रही सीबीआई ने सितंबर 2007 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।