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बरसों से कर्जदार कॉरपोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है

बरसों से कर्जदार कॉर्पोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है| कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह स्वीकारोक्ति की है
वर्षों से ऋण की अदायगी न करने वाले कारपोरेट घरानों पर बकाया ऋणों के संबंध में कोई विशिष्‍ट जानकारी उपलब्‍ध नहीं है।
कारपोरेट मामलों की राज्‍य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने राज्‍य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई एवं बैंकिंग कानूनों में यह प्रावधान है कि बैंक एवं वित्तीय संस्‍थाएं अपने ग्राहकों के बारे में गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्‍य हैं।
वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार+एनपीए में कमी करना+बैंकों की परिसम्‍पत्ति गुणवत्‍ता में सुधार +एनपीए की स्‍लीपेज की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश जारी किये हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्‍येक बैंक उनके मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण वसूली की नीति लायेगा।
नये ऋणों की मंजूरी / तदर्थ ऋणों /नये ऋणों अथवा वर्तमान ऋणों के नवीनीकरण के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली लाई जायेगी,