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१० लाख से अधिक आय वाले परिवार को एलपीजी पर सब्सिडी नही

[नई दिल्ली]१० लाख से अधिक आय वाले परिवार को एलपीजी पर सब्सिडी नही|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार
यदि पिछले वित्त वर्ष में उपभोक्ता या उसके पति/पत्नी की कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक थी तो उसे एलपीजी सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा
देश में अभी 16.35 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। पहल योजना(डीबीटीएल) के लागू होने के साथ सब्सिडी सीधे तौर पर 14.78 करोड़ उपभोक्ताओं को अंतरित की जा रही है ।
सरकार द्वारा संपन्न लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील के उत्तर में अब तक 57.50 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है । ‘गीव इट अप’ अभियान से बचाई गई सब्सिडी का उपयोग ‘गीव बैक’ अभियान के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को नए कनेक्शन देकर किया जा रहा है ।
इससे गरीब घरों में केरोसिन , कोयला , लकड़ी ईंधन, उपला जैसे परंपरागत ईंधनों की जगह स्वच्छ ईंधन पहुंचेगा और गरीबों को स्वास्थ्य के खतरों से मुक्ति मिलेगी ।
हालांकि अनेक उपभोक्ताओं ने स्वयं सब्सिडी छोड़ी है , लेकिन यह महसूस किया जा रहा है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर दी जाए। इसलिए सरकार ने वैसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है जिनकी पिछले वित्त वर्ष में कर योग्य आय आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 10 लाख रुपए से अधिक थी ।
फोटो कैप्शन
पी एम एल पी जी बाँटते हुए
फाइल फोटो