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सुभाष घई हरियाणा की २० एकड़ जमीन का मुकदमा भी हारे

फिल्म निर्माता सुभाष घई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं \ सुपर १०० करोडी केम्प वाले सलमान खान को लेकर बनाई पिक्चर फ्लाप हो गई| शेयर धारकों के पैसे से खरीदी गई जमीन भी लौटानी पड़
रहे है|जनता को शेयर बेच कर कंपनी बनाईथी उससे व्हिसलिंग वूड्स बनाया[एक्टिंग यूनिवर्सिटी] + यहाँ वहां जमीन में शेयर धारकों का पैसा व्हाईट में इन्वेस्ट किया मगर महाराष्ट्र +आन्ध्राप्रदेश के बाद अब हरियाणा की भूमि की खरीद में भी कोर्ट ने ब्लैक निकाल दिया है| अब हरियाणा की २० एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को लौटानी होगी|
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बहादुरगढ़ के गांव बाडसा में 20 एकड़ जमीन की डील को कैंसल कर दिया है।
हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जसबीर सिंह + जस्टिस राकेश कुमार जैन की बैंच ने यह फैसला मंगलवार यह निर्णय दिया है| श्री घई को इस जमीन की कुल कीमत का भुगतान 20 किस्तों में करना था, इसमें से 7 किस्तें दी भी जा चुकी हैं। बैंच ने ग्राम पंचायत को ब्याज सहित रकम को लौटाने और जमीन का कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया है।
यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर एक प्राइवेट इंस्टिट्यूशन को शामलात जमीन बेचने की मंजूरी हरियाणा सरकार ने कैसे दे दी?
बाडसा के रहने वाले नफे सिंह ने इस मामले में एक पीआईएल दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार ने नियमों को ताक पर रख कर पंचायत की शामलात जमीन सुभाष घई की प्राइवेट कंपनी को देने की अनुमति दे दी। याचिका के जरिये इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि गांव के सरपंच ने 6 जनवरी 2010 को एक प्रस्ताव पारित कर गांव की 20 एकड़ शामलात जमीन श्री घई को देने का फैसला लिया था।
याचिकादाता ने अदालत में कहा कि इससे पहले कंपनी को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह जमीन दी गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कंपनी को दी गई जमीन की अलॉटमेंट खारिज कर दी है|
जाहिर है ऐसे फैसले आम शेयर धारकों की गाडी कमाई पर भी प्रभाव डालते हैं|