[मेरठ]प्रचार सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक +प्रकाशक का नाम पता आवश्यक है:
जिलाधिकारी पंकज यादव ने आज यह आदेश जारी किया है |उन्होंने कहा के प्रत्याशियों की अनुमति के बगैर उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार दंडनीय अपराध होगा |यह सतर्कता जिला पंचायत चुनावों के मध्यनजर ली गई है