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पदोन्नति में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा सकता है।

नौकरियों में प्रोमोशन में आरक्षण के जिन्न को बाहर निकालने के सरकार के प्रयासों को हतोत्साहित करते हुए अटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती ने कहा है कि यह कानूनी तौर पर संभव नहीं है|
उन्होंने नौकरी पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर कानून मंत्रालय को लिखा है कि प्रस्ताव कानूनी तौर पर संभव नहीं है। सूत्रों का कहना है कि श्री वाहनवती ने विधि मंत्रालय से कहा है कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा सकता है।
21 अगस्त की सर्वदलीय बैठक के बाद पीएमओ के राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा था कि सरकार इसके लिए संविधान संशोधन के लिए भी तैयार है।
नारायणसामी ने इस कोटे के अनुपालन के लिए कोई समयसीमा की घोषणा नहीं की | सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जॉब प्रमोशन में एससी-एसटी के आरक्षण को स्वीकार कर लिया था
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती पहले से प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की मांग कर रहीं हैं|
बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने भी सरकार से आरक्षण के लिए एक बिल लाने की मांग की है| सरकार के बाहर से सहयोगी समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि प्रस्तावित बिल केवल मौजूदा असमानता को बढ़ाएगा

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