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अफगानियों को भारत में दो वर्ष तक रूकने के लिए विशेष स्टे वीजा/नागरिक परमिट

अफगानियों को भारत में दो वर्ष तक रूकने के लिए स्टे वीजा/नागरिक परमिट
अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा नीति सरल बनायी गई
भारत सरकार 01 जुलाई, 2014 से मानवीय आधार पर भारत में 2 साल तक ठहरने वाले अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए एक नई उदार वीजा नीति ला रही है। इस नई नीति में अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए बनी मौजूदा वीजा नीति के प्रावधानों को और सरल किया गया है।
व्यापक रूप से इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-
[१]सरकार अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में एक बार में दो वर्ष तक रूकने के लिए स्टे वीजा/नागरिक परमिट जारी कर सकती है।
[२]12 साल तक के अथवा 65 साल से अधिक की आयु के अफगानिस्तानी नागरिकों को पुलिस में इत्तिला देने से छूट मिलेगी।
[३]कुछ अन्य वर्गों के लोगों को भी अपने आगमन पर पुलिस में इत्तिला देने से छूट मिलेगी। इनमें अफगानी छात्र, रोगी, थोड़ी अवधि के लिए आए पर्यटक, व्यावसायी, बुद्धिजीवी और जाने-माने लोग शामिल हैं।
दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में आने वाले अफगानी नागरिकों के लिए सुविधाएं और बढ़ा दी गई हैं। इन सुविधाओं का दुरूपयोग रोकने के लिए यहां बायोमीट्रिक नामांकन और फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है।