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कोविड पीड़ित डाक कर्मचारियों को ₹ 10 लाख की क्षतिपूर्ति

(नईदिल्ली)डाक कर्मचारियों को ₹ 10 लाख की क्षतिपूर्ति
कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
ये दिशानिर्देश संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे।
डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है
ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने, एईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, डाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देश भर में कोविड-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की प्रदायगी भी कर रहे हें।