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सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न+फ्लिपकार्ट को अधिक प्रदुषण वाले पटाखे बेचने से रोका

[नई दिल्ली] सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न+फ्लिपकार्ट को अधिक प्रदुषण वाले पटाखे बेचने से रोका
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने फ्लिपकार्ट और एमेजन जैसी ई-व्यापारिक वेबसाइटों को उन पटाखों की बिक्री करने से रोक दिया है जो निर्धारित सीमा से अधिक शोर करते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने दीपावली, दूसरे त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए रात आठ बजे से दस बजे की समय सीमा निर्धारित करते हुये देशभर में कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे बनाने की अनुमति दे दी।
अब प्रतिबंधित पटाखे फोड़े जाने की स्थिति में संबंधित इलाके के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ अक्टूबर को दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया था परंतु बाद में न्यायालय ने कारोबारियों की याचिका खारिज करते हुये 19 अक्टूबर, 2017 के अपने आदेश में किसी प्रकार की ढील देने से इंकार कर दिया था