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खेल संगठनों के लिए वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना हुआ अनिवार्य

[नई दिल्ली]खेल संगठनों के लिए वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना हुआ अनिवार्य
आईओए एवं एनएसएफ अपनी वेबसाइटों पर अपनी गतिविधियों की जानकारी को अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलम्‍पिक संघ (आईओए) एवं राष्‍ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को कहा है कि वे अपनी वेबसाइटों पर अपनी गतिविधियों के बारे में स्‍वैच्‍छा से संज्ञान लेते हुए जानकारियां अपलोड कर दिया करें। आईओए एवं एनएसएफ को लिखे एक पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि इन निर्देशों को भारतीय राष्‍ट्रीय खेल विकास कोड, 2011 का भी एक हिस्‍सा बना दिया गया है।
कई सारी एनएसएफ की वेबसाइटों पर यह जानकारी नहीं डाली गई है इसलिए आम लोगों और साझेदारों के लिए यह उपलब्‍ध नहीं है। पत्र में कहा गया है कि हाल के भारतीय बैडमिंटन संघ बनाम केन्‍द्र सरकार मामले में दिल्‍ली के माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने एनएसएफ द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी न दिए जाने को गंभीरता से लिया है |इसलिए न्‍यायालय ने 24 दिसम्‍बर, 2014 को जारी अपने आदेश में कहा कि यह एक उपयुक्‍त मामला है जिसमें भारत सरकार उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें एनएसएफ काम कर रहा है।
इसलिए, एनएसएफ एवं आईओए के कामकाज के बारे में साझेदारों को सूचनाएं उपलब्‍ध कराने के दौरान एनएसएफ के कागज़ी काम को कम करने के लिए फैसला किया गया है कि आज के बाद से आवश्‍यकतानुसार 23 बिन्‍दु वाली सूचना को आईओए एवं संबंधित एनएसएफ की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया जाएगा।
इन सारी सूचनाओं को अधिक से अधिक 01.04.2015 तक वेबसाइट पर उपलब्‍ध करा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्‍त, एक पखवाड़े में कम से कम एक बार, नियमित रूप से वेबसाइट को अपडेट करना चाहिए।