साडे तीन सालों के बाद आज मंगल वार को इंडिगो एयरलाइंस को न्याय मिला| एयर लाईन्स के प्लेन को आकाश में अपहरण का दावा करके भय फैलाने और यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट को दिल्ली की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है| 2009 की फरवरी में गोवा से दिल्ली जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन का अपहरण का दावा करके भय फैलाया गया था अपहरण कर्ता मोहला ने काक पिट में जाकर धमकी दी कि उसके पास संक्रमित सुइयां और बन्दूक है।
अदालत ने मोहला को भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरे की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 170 (लोकसेवक का रूप धारण करना) के तहत भी दोषी ठहराया। इन अपराधों के लिए उन्हें विभिन्न अवधि के कारावास की सजा तो सुनाई गई लेकिन दो फरवरी 2009 के बाद से जेल में काटी गई अवधि के साथ इनका समायोजन कर दिया गया
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