[मेरठ]कैंट में आम जनता के उपयोग की सडकों पर सेना की दीवारों को हटाने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाये:पार्षद जग मोहन शाकाल |
सुरक्षा के नाम पर छावनी के सिविल एरिया की सेना द्वारा की जारही घेरा बंदी से सेना और सिविलयंस आमने सामने आने लग गए हैं इससे आम नागरिकों को असुविधा हो रही है और सेना के इस कृत्य के खिलाफ अंसंतोष भी व्याप्त हो रहा है छावनी परिषद[ CantonmentBoard के निर्वाचित युवा पार्षद और छायापत्रकार जग मोहन शाकाल ने छावनी परिषद् के मुख्य अधिशासी अधिकारी [CEO]को एक पत्र लिख कर जनहित के इन मुद्दो को आगामी बोर्ड की बैठक में लाने की मांग की है|
पत्र में सेना पर जनता के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुएपार्षद ने कहा है कि छावनी छेत्र में जगह जगह रास्तों में अवरोध पैदा करना और सार्वजानिक मार्गों पर गेट+दीवार लगाया जाना दुर्भाग्य पूर्ण और जनता का उत्पीड़न के साथ ही संविधान का उल्लंघन भी है| पत्र में छावनी अधनियम २००६ की धारा २५८ का उल्लेख करते हुए रास्ता बंद करने के लिए बोर्ड की सहमति के उपरान्त जी ओ सी कमांडिंग इन चीफ /प्रधान निदेशक की अनुमति आवश्यक बताई गई है जबकि इसके लिए जनता से सुझाव तक नहीं मांगे गए|
अंग्रेजों के जमाने के कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल १९३७ के आधार पर सेना को क्लास १ लैंड पर बैरक+डिपो+स्टोर आदि बनाने का अधिकार दिया गया है इसमें किसी रोड को बाधित करने का अधिकार नहीं है सी एल ऐ आर [CLAR]१९३७ के अंतर्गत सड़क पर आवागमन के लिए जनता का अधिकार होता है बेशक वोह सड़क क्लास १ पर बनी हो|
इसके आलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी कोई रास्ता बेस वर्षो से उपयोग किया जा रहा हो तो उसे पब्लिक स्ट्रीट माना जायेगा|लेकिन दुर्भाग्य से आजादी से पूर्व के रास्तों पर आजकल दीवारें बनाई जा रही है |
जग मोहन शाकाल ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ सेना का कर्त्तव्य बनता है कि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाये लेकिन आज कल सुरक्षा के नाम पर जनता के निजी और स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा है|कैंटोनमेंट बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आम जनता के उपयोग में आ रही सडकों पर लगाए जा रहे अवरोधों को तत्काल हटा दिया जाए
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