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प्राचीन स्मारकों पर हुए अवैध कब्जे हटा लिए गए हैं:केंद्रीय संस्कृति मंत्री

प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों पर हुए अवैध कब्जे हटा लिए गए हैं यह दावा आज राज्य सभा में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया
संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच ने बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष 1958 अधिनियम 2010 (संशोधन एवं मान्य) के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित स्मारकों के परिसर और उनके आस-पास किए गए अति‍क्रमण को हटा दिया गया है।
राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रीमती कटोच ने बताया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 (अवैध नियंत्रणकर्ताओं का नि‍ष्‍कासन) के तहत सर्कि‍ल के प्रभारी पुरातत्वविद् अधीक्षक को बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए एक एस्टेट अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष 1958 अधिनियम 2010 (संशोधन तथा मान्य) तथा नियम 1959 के तहत उन्‍हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के भाग 19(2) तथा भाग 38(2) के तहत ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिए जिलाधिकारी को भी निर्देश देने का अधिकार होगा। ऐसे अवैध अति‍क्रमण को रोकने और निर्माण की पहचान और उन्‍हें हटाने के लिए संबंधित राज्य सरकार/पुलिस बल की सहायता मांगी गई है। इसमें सफलता न मिलने पर अति‍क्रमण करने वाली के विरुद्ध अदालत में मामला दर्ज कि‍या जाएगा। इसके अतिरिक्त संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मचारी, राज्य पुलिस बल तथा सीआईएसएफ की सहायता ली जाएगी ताकि इन स्मारकों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा सके।