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कल से शुरू डेढ़माह के त्यौहारी सीजन में धारा144;डीएम् बी.चन्द्रकलां

[मेरठ,यूपी] कल से शुरू डेढ़माह के त्यौहारी सीजन में धारा144;डीएम् बी.चन्द्रकलां
मेरठ में कल से धारा 144 लागू
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के 31 थाना क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गयी है। यह निषेधाज्ञा एक नवम्बर से प्रभावी होकर आगामी 15 दिसम्बर तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला के अनुसार
भैयादूज+चित्रगुप्त जयन्ती+छठ पूजा+गुरुनानक जयन्ती+कार्तिक पूर्णिमा (गंगा स्नान)+गुरुतेग बहादुर शहीदी दिवस एवं ईद-ए-मिलादुन्नवी /बारावफात 01 नवम्बर से 15 दिसम्बर के मध्य मनाये जाएंगे।
जिलाधिकारी के अनुसार मेरठ की संवेदनशीलता एवं विभिन्न आयोगों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी/वाषिर्क परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा महानगर की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुंचायी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि चूंकि यह जनपद अतिसंवेदनशील है और छोटी..छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रुप से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, इसलिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।