[नयी दिल्ली]दिल्ली के गुरकुल में अनाथ बच्चों के लिए एक साल से सस्ता अनाज नहीं :उच्च न्यालाय ने चलाया सरकारों पर हथौड़ा
दिल्ली के “श्री मध्यानंद वेदार्श महाविद्यालय न्यास” गुरकुल में अध्ययनरत 480 से अधिक अनाथ बच्चों के बचाव में आते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और “आप” सरकार को निर्देश दिया है कि वे संस्थान में रियायती दरों पर अनाज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई समाधान निकालें।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह निर्देश श्री मध्यानंद वेदार्श महाविद्यालय न्यास की याचिका पर दिया । न्यास ने अपनी याचिका में कहा कि उसे अक्तूबर 2015 से इस साल मार्च तक के लिए आवंटित अनाज की आपूर्ति नहीं होने से उच्च दरों पर अनाज खरीदने को विवश होना पड़ा ।
गुरकुल में लगभग 486 अनाथ बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं । इसने कहा कि उक्त अवधि के लिए उसे आवंटित अनाज की आपूर्ति केंद्र और दिल्ली के बीच ‘‘कुछ कठिनाइयों’’ की वजह से नहीं हो सकी ।
केंद्र ने कहा कि आवंटन इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि पूर्व की अवधि का उपयोग प्रमाणपत्र समय पर जमा नहीं कराया गया था और यह उसे इस साल मई में भेजा गया ।
केंद्र ने यह भी कहा कि बाद की अवधि के लिए आवंटन मार्च 2016 से जारी कर दिया गया है ।
दिल्ली सरकार के वकील ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए समय मांगा कि केंद्र को उपयोग प्रमाणपत्र समय पर जमा क्यों नहीं कराया गया ।
उच्च न्यायालय ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर को उनका जवाब मांगा है
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