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Tag: संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच

संरक्षित स्मारकों को विकृत करने के, फिल्मो की शूटिंग आदि , कृत्यों की रोकथाम के लिए कड़े नियम बनेंगे

संरक्षित स्मारकों को विकृत करने के, फिल्मो की शूटिंग आदि , कृत्यों की रोकथाम के लिए अब कड़े नियम बनेंगे|
संरक्षित स्मारकों की सीमाओं के भीतर [१]फिल्मों की शूटिंग तथा [२]सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियां को संचालित करने के लिए अब कड़े नियम बनेंगे | संरक्षित स्मारकों के दुरुपयोग के मामले प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 की परिधि में आते हैं।
संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच ने लोक सभा में एक लोकहित प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सीमाओं के भीतर फिल्मों की शूटिंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति के प्रस्ताव तथा ऐसे स्मारकों के दुरुपयोग के मामले प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 की परिधि में आते हैं। श्रीमती कटोच ने बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा के अंतर्गत दण्ड को संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार तीन महीने से बढ़ाकर दो वर्ष तथा जुर्माने को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये अथवा दोनों कर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों को विकृत करने के कृत्यों की रोकथाम हो सके।
श्रीमती कटोच ने बताया कि वाच एंड वार्ड स्टाफ की अपर्याप्त संख्या उन मुख्य कारणों में है जिनके चलते स्मारकों को विकृत होने के कृत्यों से पूरी तरह बचा पाना संभव नहीं हो पाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संवेदनशील स्मारकों पर उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत अतिरिक्त निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती करके सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया है।