वाहन मालिक को वाहन से संबंधित दस्तावेज की सॉफ्टकॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति|अभी तक केवल हार्डकॉपी ही मान्य थे|प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी|
नई व्यस्था के अनुसार वाहन मालिक अब डिजीलॉकर एप या एम-परिवहन एप के जरिए कोई दस्तावेज या अन्य सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। वे इन एप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। वाहन मालिक इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए मोबाइल पर एम-परिवहन एप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन से जुड़ी सूचनाएं दिखा सकते हैं। प्रवर्तन एजेंसिया ई-चालान एप से उसी समय इन जानकारियों की जांच कर सकती हैं। इसमें ऑफलाइन जांच के लिए एम-परिवहन क्यूआर कोड भी उपलब्ध है।
परिवहन मंत्रालय की इस पहल से प्रवर्तन एजेंसियों को दस्तावेजों की जांच और उनके रख-रखाव की झंझटों से जहां मुक्ति मिलेगी वहीं आम लोगों को भी दस्तावेज लेकर चलने की मजबूरी से छूट मिल जाएगी। इस तीव्र, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था से नियमों के उल्लंघन की वास्तविक स्थिति की उपलब्धता परिवहन, यातायात अधिकारियों और नागरिकों को मिलना सुनिश्चित हो जाएगा।
इस संदर्भ में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना पिछले महीने जारी की गई थी
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