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सिख गुरुद्वारा संस्थाओं के चुनावों में”सहजधारी”नहीं केवल “गुरसिख” को ही होगा मताधिकार

[नई दिल्ली]सिख गुरुद्वारा बोर्ड+समितियों के चुनावों में सहजधारी नहीं वरन केवल गुरसिख ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा |
यह फैंसला मंत्रिमंडल की बैठक में सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई जिसके अनुसार सहजधारी सिखों को सिख गुरुद्वारा समितियों में अब मताधिकार नहीं होगा| सिख गुरुद्वारा अधिनियम,में निहित सिख की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले गुरसिख को ही सिख धर्म की संस्थाओं में वोटिंग राईट होंगें |इसे पंजाब रूलिंग शिरोमणि अकाली दल की बढ़ी जीत माना जा रहा है|
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के बारे में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया जिसमें संसद के माध्यम से अधिनियम को संशोधित करके सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत गठित बोर्ड तथा समितियों के सदस्यों के चुनाव में मत डालने के लिए वर्ष 1944 में सहजधारी सिखों को दी गई छूट को समाप्त करने का आग्रह किया गया।
इसी के अनुरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के जरिये सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो 08-10-2003 की पिछली तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।