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Law Violator 5K NGOs Barred From Receiving Foreign Funding

[New Delhi] Law Violator 5K NGOs Barred From Receiving Foreign Funding
Nearly 5,000 NGOs were barred by the government from receiving foreign funding after cancellation of their licences since April 2017,
Union minister of state for home Kiren Rijiju said in Lok Sabha that the registration of the NGOs under the Foreign Contribution Regulation Act was cancelled after they were found to be violating the laws.
Rijiju said one time opportunity to upload pending annual returns from 2010-11 onwards without depositing any penalty was provided to all the defaulting NGOs from May 14, 2017 to June 15, 2017.
Replying to another question, the minister said during the last five financial years, Directorate of Enforcement has registered cases against 2,745 companies under the provisions of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, out of which 537 cases have been closed and 183 show cause notices have been issued.
Cases against 289 companies have also been registered under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002,

केंद्र ने विदेश से धन प्राप्तकर्ता पीएचएफआई पर नकेल कसी

[नई दिल्ली]केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश से धनराशि प्राप्तकर्ता पीएचएफआई पर नकेल कसी |इनफ़ोसिस लिमिटेड के संस्थापक नारायण मूर्ति इसके चेयरमैन हैं और सदस्यों में डॉ .मोंटेक सिंह अहलूवालिया और अमर्त्यसेन भी हैं
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के कथित उल्‍लंघन के बारे में जानकारी प्राप्‍त होने के बाद पीएचएफआई के पंजीकरण के नवीनीकरण को प्रारंभ से ही अस्‍थायी घोषित कर दिया गया।
केन्‍द्रीय गृह मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज एक प्रश्‍न के उत्तर में लोकसभा में बताया के पीएचएफआई को प्रत्‍येक तिमाही के अंत में विदेश से प्राप्‍त होने वाले योगदान के संबंध में स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय को विस्‍तृत जानकारी देनी होगी। स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो पीएचएफआई द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्राप्‍त व खर्च किए गए विदेशी योगदान की समीक्षा करेगा।

“No Alleged intolerance Exists in India”Modi Govt Tells Lok Sabha

[New Delhi]Modi Govt Tells Lok Sabha “No intolerance in India”
Government today denied existence of alleged intolerance in the country.
“The prevailing situation in the country does not indicate existence of alleged intolerance in the country,” Minister of State for Home Kiren Rijiju told the Lok Sabha in a written reply.
The Minister said in the first month (January) of 2016, a total of 59 communal incidents took place in different parts of the country of which
12 were reported in Uttar Pradesh,
11 in Madhya Pradesh and
seven in Bihar
.In 2015, a total of 751 communal incidents were reported in the country of which
155 took place in Uttar Pradesh,
105 each in Maharashtra and Karnataka,
71 in Bihar,
65 in Rajasthan and
55 in Gujarat.

Altogether 644 communal incidents were reported across India in 2014 and 823 in 2013.

मोदी सरकार ने पाकिस्तानी गायक अदनान सामी की झोली”भारतीय नागरिकता”से भरी

[नई दिल्ली] मोदी सरकार ने पाकिस्तानी गायक अदनान सामी की झोली भारतीय नागरिकता से भरी
पाकिस्तानी गायक और विश्व प्रसिद्द पियानिस्ट अदनान सामी की फरयाद आखिरकार भारत सरकार द्वारा सुन ली गई| मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर होम अफेयर्स , किरण रिजीजू ने आज सामी को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र भेंट किया| इस भावुक अवसर पर सामी की पत्नी रोया फरयाबी और ,गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी (Foreigners),बी के प्रसाद भी उपस्थित थे |गौरतलब हे के भारत में गोविंदा के साथ गाये अपने गाने “मुझको भी तो लिफ्ट करादे” से प्रसिद्द हुए अदनान सामी ने हाल ही में सुपर हिट हुई फिल्म बजरंगी भाई जान में शानदार कव्वाली “भर दो झोली मेरी या मुहम्मद””तेरे दर से ना जाऊंगा खाली” गए कर अपनी कला का लोहा मनवाया |सामी ने भारत सरकार से ह्युमेनीटेरियन ग्राउंड पर नागरिकता मांगी थी आज से उन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरुरत नही होगी
फोटो कैप्शन
The Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju presenting the Certificate of Indian Citizenship by Naturalization to noted singer and musician Shri Adnan Sami, in New Delhi on January 01, 2016.
The Additional Secretary (Foreigners), MHA, Shri B.K. Prasad and Ms. Roya Faryabi, wife of Shri Adnan Sami are also seen.

अयोध्या में रामजन्म बाबरी मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है:केंद्र

[नई दिल्ली]अयोध्या में राम जन्म, बाबरी मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है:इसके लिए अभी तक १२ करोड़ रुपयों की राशि खर्च की जा चुकी है केंद्र
पोलिस और लोक व्यवस्था राज्य का विषय है इसीलिए बाबरी मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व भी उत्तर प्रदेश सरकार का है|
केन्‍द्रीय गृह राज्‍यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्‍यवस्‍था’ राज्‍य के विषय हैं। इसलिए, कानून और व्‍यवस्‍था को बनाए रखने और अधिग्रहीत क्षेत्र पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था करना उत्‍तर प्रदेश राज्‍य सरकार की जिम्‍मेदारी है।
स्‍थल की सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्‍य सरकारों के पर्याप्‍त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।पर्याप्‍त संख्‍या में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित अयोध्‍या में रामजन्‍म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा संबंधी स्‍थायी समिति उचित सुरक्षा व्‍यवस्‍थाओं की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करती है और इस संबंध में अंतिम बैठक दिनांक 11.03.2015 को आयोजित की गई थी। केन्‍द्र सरकार ने भी सुरक्षा व्‍यवस्‍थाओं की समीक्षा करने के लिए जून, 2014 में उत्‍तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की।
अयोध्‍या में अधिग्रहीत सम्‍पत्तियों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए वर्ष 1994-95 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल 12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

केंद्र सरकार के हिंदी वेबसाइटों को अद्यतन बनाने को लेकर निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत:२९ मंत्रालय पिछड़े

केंद्र सरकार के हिंदी वेबसाइटों को अद्यतन बनाने को लेकर शत-प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित|29 मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइटों को हिंदी में अद्यतन कार्य लंबित
केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के इस्तेमाल के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए हिंदी वेबसाइटों को अद्यतन बनाने को लेकर शत-प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी वेबसाइटों और उनके सहायक/संलग्न कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइटों पर अंग्रेजी में उपलब्ध सभी सामग्रियों/कागजातों को हिंदी में भी अद्यतन बनाया जाना चाहिए। वेबसाइटों को हिंदी में अद्यतन बनाने के संदर्भ में नवीनतम निर्देश 15 जुलाई, 2014 को जारी किए गए हैं।
श्री रिजीजू के अनुसार 29 मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइटों को हिंदी में पूरी तरह अद्यतन नहीं किया गया है। कुछ वेबसाइटों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अद्यतन किया गया है, जबकि कुछ वेबसाइटों पर हिंदी विषय सामग्री को समुचित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है।
मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से इस दिशा में प्रगति की निगरानी भी की जा रही है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र ने कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने वाले लोगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है।

शरणार्थियों के लिए भारत में कोई कानून नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बाध्यता भी नहीं है

शरणार्थियों के लिए भारत में कोई कानून नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बाध्यता भी नहीं है |
केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री श्री किरन रिजिजू ने यह जानकारी आज राज्‍य सभा में एक लिखित उत्‍तर में दी। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत कानून शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्‍त राष्‍ट्र समझौते और 1967 के नयाचार (प्रोटोकोल) पर हस्‍ताक्षर करने वाले देशों में शामिल नहीं है। वर्तमान में शरणार्थियों पर कोई राष्‍ट्रीय कानून भी नहीं है।
वैसे विदेशी नागरिक जो कि यहां शरणार्थी बनने के लिए दावा करते हैं, के संबंध में केन्‍द्र सरकार ने 29 दिसंबर, 2011 को सभी राज्‍य सरकारों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया भेजी है। इस मानक प्रचालन प्रक्रिया में स्‍पष्‍ट किया गया है कि जिन मामलों में संबंधित व्‍यक्ति जाति, धर्म, लिंग, राष्‍ट्रीयता, नस्‍ली परिचय, किसी खास सामाजिक समूह या राजनीतिक विचारधारा की वजह से सताये जा रहे हैं और वे यहां शरण चाहते हैं, उनके मामले को राज्‍य सरकार / केन्‍द्र शासित प्रदेश केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष दीर्घ कालिक वीजा (एलटीवी) के लिए सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि सिफारिश किये जाने से पहले सुरक्षा संबंधी जांच आवश्‍यक है। केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय से एलटीवी प्राप्‍त विदेशी यहां निजी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं या किसी शैक्षिक संस्‍था में अध्‍ययन कर सकते हैं।