[लखनऊ] केंद्रीय सरकार में संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आचार सहिंता के उल्ल्घन के एक मामले में एक साल की जेल और फिर बेल अल्पसंख्यक कल्याण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ धारा १४४ का उल्ल्घन करके थाने का घेराव + जाम लगाने के मुकदमे में अदालत ने आज उनकी मौजूदगी में एक साल के कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाये के फ़ौरन बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया|इसके पश्चात उनके वकील ने बेल एप्लीकेशन सबमिट की जिसे मंजूरी मिल गई
2009 के लोकसभा चुनाव में पटवाई थाने में आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का झंडा लगा वाहन रोक और उसे सीज करने पर भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया था। रोड पर जाम लगा दिया था। जानकारी मिलने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए थे। इस मामले में पटवाई पुलिस ने नकवी समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तब से अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। कल इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी।
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