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पाकिस्तानियों को बीकानेर छोड़ने के आदेश::पुलवामा आतंकी हमले से उपजा जनाक्रोश

[जयपुर]]पाकिस्तानियों को ४८ घंटे में बीकानेर छोड़ने के आदेश::पुलवामा आतंकी हमले से उपजा जनाक्रोश
पुलवामा आतंकी घटना से आमजन में पाकिस्तान के प्रति जन आक्रोश के कारण एवं पाकिस्तान के सीमावर्ती जिला होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू किए हैं।
इन प्रावधानों के तहत बीकानेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घन्टे की अवधि में बीकानेर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने एवं बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं हॉस्पीटल इत्यादि में पाक नागरिको के रहने, ठहरने को भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रावधानों के तहत बीकानेर जिले के निवासी भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नही रखेगें या पाकिस्तानी नागरिको को किसी भी प्रकार का रोजगार नही देंगें।
इसी प्रकार पाकिस्तान से प्राप्त हो रही स्पूफ कॉल्स के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य/संवेदनशील जानकारी अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नही करेगा एवं जिला बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नही करेगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इस आदेश से कोई आपति है तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेग। प्रावधानों के तहत जिन पाक नागरिकों का विदेशी नागरिक पंजीयन अधिकारी (एफआरओ) के पास रजिस्ट्रेशन हो रखा है,उन पर ये आदेश (बिन्दू संख्या 1 से 3 ) लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश तत्काल प्रभाव से सोमवार से लागू हो गए हैं तथा दो माह तक या उससे पूर्व निरस्त कर दिए जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशाली रहेगा। आदेशानुसार इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे