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बिहार में आज से देशी एवं मसालेदार शराबबंदी लागू

[पटना,बिहार]बिहार में आज से देशी एवं मसालेदार शराबबंदी लागू
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में शराबबंदी मध्य रात्रि से लागू हो जाएगी।
बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कल बिहार उत्पाद [संशोधन]विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गयी।
बिहार उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर के अनुसार मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है जिसके तहत प्रदेश में आज मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद से शराबबंदी लागू हो जाएगी और जो भी इसका उल्लंघन करेंगे वे बिहार उत्पाद [संशोधन] विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे।
प्रथम चरण में एक अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देशी एवं मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ वहां पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी।
एक अप्रैल से शहरी इलाके में देशी एवं मसालेदार शराब की बिक्री प्रतिबंधित किए जाने के साथ भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिवेरेज कारपोरेशन की दुकानों के माध्यम से की जाएगी तथा शहरी इलाके में भी पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर वातारण बन जाने तथा इसकी स्वीकारोक्ति बढने पर दूसरे चरण में यहां भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी।