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राष्ट्रीय महत्व के मौजूदा 3680 स्मारकों में से 955 प्राचीन पूजा स्थल हैं :लखनऊ सर्किल में 27

भारत में राष्ट्रीय महत्व के मौजूदा ३६८० स्मारकों में से ९५५ प्राचीन पूजा स्थल हैं और इनमे विभिन्न धर्मो की पूजा अर्चना होती है | लखनऊ सर्किल में ऐसे प्राचीन स्मारक २७ बताये गए हैं |संस्कृति और टूरिज्म मंत्रालय ने यह जानकारी दी है |
मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट (इंडिपेंडेंट चार्ज ) फॉर कल्चर & टूरिज्म श्रीपाद एस्सो नाइक ने लोक सभा में यह जानकारी उपलब्ध कराई है | इनका विवरण निम्न है :
S.NO.सर्किल का नाम ==NAME OF CIRCLE=======================स्मारकों की संख्या Number of Monuments
[1]AGRA CIRCLE=============================================68
[2] AURANGABAD CIRCLE=====================================113
[3] BANGALORE CIRCLE=======================================81
[4]BHOPAL CIRCLE===========================================33
[5]BHUBANESWAR CIRCLE=====================================35
[6]CHANDIGARH CIRCLE=======================================29
[7]CHENNAI CIRCLE===========================================81
[8] DEHRADUN CIRCLE=========================================24
[9] DELHI CIRCLE==============================================35
[10] DHARWAD CIRCLE========================================109
[11] MINI-GOA CIRCLE===========================================3
[12] GUHAWATI CIRCLE==========================================8
[13] HYDERABAD CIRCLE========================================35
[14]JAIPUR CIRCLE=============================================27
[15] KOLKATA CIRCLE===========================================89
[16] LUCKNOW CIRCLE===========================================27
[17] PATNA CIRCLE==============================================12
[18] RAIPUR CIRCLE==============================================8
[19] SRINAGAR CIRCLE==========================================27
[20] THRISSUR CIRCLE==========================================13
[21] VADODARA CIRCLE=========================================98
TOTAL===========================================================955

भारत सरकार ने देश में ३८ हवाई अड्डों पर विश्‍वस्‍तरीय सुविधाएं देने का दावा लोक सभा में किया

भारत सरकार ने हवाई अड्डों पर विश्‍वस्‍तरीय सुविधाएं देने का दावा किया|
नागर विमानन राज्‍य मंत्री श्री जी एम सिद्देश्‍वर ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि भारत के ३८ हवाई अड्डों पर विश्‍वस्‍तरीय सुविधाएं/विश्‍वस्‍तरीय टर्मिनल भवन मौजूद हैं|उन्‍होंने कहा कि हवाई अड्डों का उन्‍नयन और आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे भूमि की उपलब्‍धता, यातायात संबंधी मांग, वाणिज्यिक व्‍यवहार्यता और अन्‍य प्रकार की सामाजिक- आर्थिक स्थितियों जैसे विभिन्‍न घटकों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है। तिरूपति और चंड़ीगढ (मोहाली) में नये टर्मिनल भवनों का निर्माण और जम्‍मू में टर्मिनल भवन का विस्‍तार किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण के पास पोर्ट ब्‍लेयर, हुबली, बेलगाम और अगरतला में नये टर्मिनल भवनों के निर्माण की योजना भी है। [१]नई दिल्‍ली[२] मुंबई[३]हैदराबाद[४] बंगलुरू[५]कोच्चि[६]कोलकाता[७]चेन्‍नई[८]पोर्ट ब्‍लेयर[९]गुवाहटी [१०] डिब्रुगढ[११]विशाखापतनम[१२] चंड़ीगढ[१३] रायपुर[१४]अहमदाबाद[१५] सूरत[१६]श्रीनगर[१७]रांची[१८]मंगलौर[१९]मैसूर[२०]तिरूवनंतपुरम[२१] कालीकट[२२] भोपाल[२३] इंदौर[२४]औरंगाबाद[२५] नागपुर[२६] पुणे[२७ ]इम्‍फाल[२८]भुवनेश्‍वर[२९] अमृतसर[३०] जयपुर[३१]उदयपुर[३२]मदुरई[३३]त्रिची[३४]कोयम्‍बटूर, अगरतला[३५]देहरादून[३६]आगरा[३७]लखनऊ [३८] वाराणसी।

Details Of CGHS Tabled By Health Minister In LS Differs With Facts Of Deptt.

Ministry of Health and Family Welfare mooted proposal For 12 CGHS Dispensaries/Hospitals In Various UT’s & States
This Information Was Tabled By Health Minister In a Reply to a Question in the Lok Sabha .At present there are 377 Wellness/Dispensaries In 25 Different cities.And Four C G H S Hospitals are In Function In The National Capital Delhi Only
Information Uploaded By The Department Differs From The Details Provided By The Minister In Lok Sabha As Per CGHS Website There Are
[ A]254 allopathic dispensaries,
[B]19 polyclinics.
[C]78 Ayush dispensary/ units
[D] 3 Yoga Centres
[E] 65 Laboratories
[F] 17 Dental Units
The criteria fixed for setting up a Central Government Health Scheme (CGHS) dispensary in a particular area,Informed By The Minister are as under:-
(i) In an existing CGHS city:- For opening of a new Allopathic CGHS dispensary in an existing CGHS city, there has to be a minimum of 2000 Card holders (serving employees of Central Government and Central Civil pensioners).
(ii) Extension of CGHS to a new City:- For extension of CGHS to a new city, there has to be a minimum of 6,000 Card holders.
Exception
However, due to financial and other resource constraints it is not always possible to adhere to the above criteria.
State/UT-wise details about number of CGHS allopathic/AYUSH dispensaries and Hospitals in the country is given below:
STATEMENT SHOWING DETAILS OF CGHS HOSPITALS/WELLNESS CENTRES
S.No=================City==========ALLOPATHY=====POLYCLINIC=====AYUSH========CGHS HOSPITALS
[1]============AHMEDABAD==========8==============1==============2==============0
[2.]============ALLAHABAD==========7==============1==============2===============0
[3].===========BANGALORE==========10=============1==============4================0
[4]===========BHOPAL===============2=============0==============0=================0
[5].==========BHUNESHWAR==========3=============0===============1=================0
[6].==========CHENNAI==============14=============2===============4================0
[7].=========CHANDIGARH===========1==============0================0================0
[8].=========DEHRADOON============2==============0===============0=================0
[9]=========GUWAHATI===============5=============0================1=================0
[10].=======HYDERABAD==============13===========2=================6==================0
[11].=======JAMMU===================2============0=================0=================0
[12]=======JAIPUR====================7===========1==================2=================0
[13].=======JABALPUR=================4============0==================0================0
[14].======KANPUR====================9============0===================3===============0
[15],======kolkata=====================18===========1===================4===============0
[16].======LUCKNOW==================9============1====================3===============0
[17].=====MEERUT=====================6============0==================2=================0
[18]=====MUMBAI======================26===========2===================5==================0
[19].=====NAGPUR=====================11===========1=====================3===============0
[20].=====PATNA=======================5============1===================3================0
[21].=====PUNE========================9=============1===================3==============0
[22].=====RANCHI======================3==============0====================o==============0
[23].=====SHILLONG====================2===============0=================0===============0
[24].====TRIVANDRUM==================3===============0=================2================0
[25].====DELHI=========================94=============4=================36=================4
TOTAL==============================273=============19==================85===============4
Keeping in view the financial and other resource constraints, a decision has been taken not to expand CGHS to cover new cities/ areas. There are some States and UTs which do not have the presence of CGHS as yet. Accordingly, the Ministryat least one CGHS dispensary in the capital city of such States/UT’s namely, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Gujarat and Pudduchery.
In addition, there is also a proposal to open one CGHS dispensary in Indore in compliance of the High Court’s directions.Central Govt. Health Scheme provides comprehensive health care to the CGHS Beneficiaries in India. The medical facilities are provided through Wellness Centres(previously referred to as CGHS Dispensaries) /polyclinics under Allopathic, Ayurveda, Yoga, Unani, Sidha and Homeopathic systems of medicines.
v 254 allopathic dispensaries, 19 polyclinics.78 Ayush dispensary/ units
v 3 Yoga Centres
v 65 Laboratories
v 17 Dental Units

लोक सभा की ८४ रिजर्व्ड सीटों पर कब्ज़ा करने के लिए राजनीतिक दलों ने, चुनावों की तैय्यारी शुरू की

२०१४ के इलेक्शनों में दिल्ली के तख्त तक पहुँचने के लिए राजनीतिक दलों ने दलित कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं |मंडल कमीशन आंदोलन के बाद अब फिर से दलित वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी नारे लगाने लग गई है भाजपा के पी एम् पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के पिछड़ा+गरीब होने के ढोल पीटे जा रहे हैं | भाजपा ने कभी तत्कालीन दलित नेता जगजीवन राम को अपना पी एम् प्रत्याशी घोषित करके अपनी उँगलियाँ जला ली थी उस समय भाजपालोक सभा की केवल दो सीटों पर ही सिमट कर रह गई|उसके बाद मंडल कमीशन के जवाब में कमंडल राजनीती शुरू हुई और उसका लाभ भी भाजपा को मिला और सत्ता सुख प्राप्त किया| ऐसे में अब क्या वजह है कि अपनी सुरक्षित विचारधारा के बजाय कांग्रेसी मार्ग का अनुसरण किया जाने लगा है यह मार्ग परिवर्तन अकारण ही नहीं हुआ है वास्तव में लोक सभा की ५४३ सीटों में से ८४ सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं |२००४ के चुनावों से यह ५ सीटें अधिक हैं
उत्तर प्रदेश में ====१७
वेस्ट बंगाल======१०
आंध्र प्रदेश ======७
तमिल नाडु======७
बिहार=========६
इस गणित को समझे बगैर भाजपा ने २००९ का चुनाव लड़ा और इन ८४ सीटों में से केवल १२ सीटों तक ही सिमट कर रह गई २००४ के चुनावों से भी यह ४ सीटें कम थी| सी पी एम् ने छह सीटों पर कब्जा किया जबकि जे डी यूं के हिस्से में चार सीटे ही आई |भाजपा की धुरंधर विरोधी कांग्रेस ने ३० रिजर्व्ड सीटें जीतीऔर सत्ता सुख को अपने पास रखने में सफलता पाई|
CourtesyPIB

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साढ़े तीन सौ करोड़ रुपयों[औसतन] का कोयला प्रति वर्ष अज्ञात कारणो से चोरी हो रहा है

साढे तीन सालों में एक हजार दो सौ इकत्तीस करोड़ रुपये मूल्य का अट्ठावन हजार सात सौ तेरह टन कोयला चोरी हुआ है |जिसके लिए ४८५ ऍफ़ आई आर दर्ज कराई गई है लेकिन मंत्रालय और पुलिस दोनों ही चुराए गए कोयले की सही मात्रा तथा हुए घाटे की रोकथाम करना तो दूर अभी तक चोरी की मात्रा और कारणों को निर्दिष्‍ट नहीं कर पाये हैं |
कोयला राज्‍य मंत्री प्रतिक प्रकाश बापू पाटील ने लोक सभा में लीपा पोती करते हुए बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड रेलवे साइडिंगो[ SIDINGS] एवं रोड-सेल केन्‍द्रों पर कोयले की बिक्री एफओरआर (रोड/रेल पर मुफ्त) आधार पर करती है तथा परिवहन माध्‍यम चुनने और कोयला परिवहन का उत्‍तरदायित्‍व खरीद करने वालों का है।मंत्री के कथनानुसार कोयले की चोरी/उठाईगिरी चोरी छिपे और गुप्‍त रूप से की जाती है। अत: चुराए गए कोयले की सही मात्रा तथा चोरी/उठाईगिरी के कारण हुए घाटे को निर्दिष्‍ट करना संभव नहीं है।
तथापि सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों और संबंधित राज्‍य सरकार के कानून और व्‍यवस्‍था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्‍त छापों के अनुसार, कोयले की लगभग मात्रा, इसका मूल्‍य और पिछले तीन सालों तथा चालू वर्ष (सितम्‍बर, 2013 तक) के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड में कंपनी-वार दर्ज एफआई आर नीचे दी गई है:-
वर्ष
बरामद की गई मात्रा (टन में)=======लगभग मूल्‍य (लाख रू. में)======================दर्ज एफआईआर
2010-11=====20660.04========327.70=================================167
2011-12====14918.57=========316.32=================================125
20112-13====15367.87========315.67=================================153
2013-14 =====7766.62=========271.37 =================================40
(सितम्‍बर 2013 तक)
(अंतिम)====================================================================
टोटल ======५८७१३.१ टन =============१२३१.०६ करोड़ रूपये ====================485
सरकारी/कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी रोकने के लिए उठाये विभिन्‍न कदमों में नि‍म्‍नलिखित शामिल है:-
(i) कमजोर बिंदुओं पर चैक पोस्टों की स्‍थापना।
(ii) कोयला डम्पिंग यार्ड और रेलवे साइडिंग के आसपास तारबंदी, प्रकाश व्‍यवस्‍था तथा 24 घन्‍टे सशस्‍त्र गार्डों की तैनाती।
(iii) ओवर बर्डन डम्‍प तथा रेलवे साइडिंग सहित खान के आसपास नियमित गश्‍त।
(iv) नियमित अंतरालों पर जिला/राज्‍य अधिकारियों के साथ संवाद तथा सम्‍पर्क साधना और प्रशासन के साथ नियमित बैठक आयोजित करना।
(v) उठाईगिरी रोकने हेतु जिले से बाहर ट्रकों द्वारा कोयला परिवहन के लिए चालान जारी करना तथा होलोग्राम लगाना तथा केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्‍ताक्षर करना।
(vi) कोयले की चोरी/उठाईगिरी के विरूद्ध स्‍थानीय थाने में कोलियरीज के प्रबंधन द्वारा सीएसआईएफ द्वारा एफआईआर दर्ज करना।
(vii) चरणबंद्व तरीके से पुराने/परित्‍यक्त/खुले कोयला मुहानों का भरना/डोजिंग/सीलिंग/ब्‍लास्‍ट करना।
(viii) जीपीएस आधारित ट्रक मानीटरिंग प्रणाली आदि का स्‍थापना।
(ix) इलैक्‍ट्रोनिक तोल सेतुओं की स्‍थापना।
कोयलामंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुसार कोयले की चोरी के लिए उपरोक्त ९ उपाय किये गए हैं लेकिन इन उपायों से हुआ लाभ या चोरी की रुकावट का ब्यौरा नहीं दिया गया है

मेरठ सहित तीन आर आर टी एस कॉरिडोर के लिए तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट में ७२१७० करोड़ रुपये खर्चे का अनुमान

मेरठ सहित तीन आर आर टी एस [ RRTS ]कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिस पर अनुमानित लागत ७ २१ ७ ० करोड़ रुपये आयेगी | मेरठ दिल्ली आर आर टीएस [ RRTS] कॉरिडोर के लिए २१२७४ करोड़ का खर्चा आने का अनुमान लगाया गया है |
शहरी विकास मंत्रालय की राज्यमंत्री श्रीमती दीपा दासमुंशी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि निम्नलिखित तीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) कॉरीडोरों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है:-
1]. दिल्ली – गुडगांव – रिवाड़ी – अलवरः 180 कि.मी.
2]. दिल्ली – गाजियाबाद – मेरठः 90 कि.मी.
3]. दिल्ली – सोनीपत – पानीपतः 111 कि.मी.
उन्होंने बताया कि व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार तीनों प्राथमिकता प्राप्त आरआरटीएस कारीडोरों की अनुमानित परियोजना लागत वृध्दि और आईडीसी (केन्द्रीय और राज्य करों के साथ) नीचे दी गई हैः
(करोड़ रु. में)
क्र.सं. ====आरआरटीएस कारीडोर==========अनुमानित लागत (सितम्बर, 2011)
1]=======दिल्ली-पानीपत===============18755
2]====== दिल्ली-अलवर================32141
3]=======दिल्ली-मेरठ=================21274

समोसे में आलू तो रहेगा मगर लोक सभा में कम से कम दस सालों के लिए बेचारा “लालू” नहीं रहेगा


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

कांग्रेसी चीयर लीडर

ओये झल्लेया देखा हसाडी सरकार ने रशीद मसूद के बाद अपने ही सहयोगी दल आर जे डी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लोक सभा में सदस्यता दस साल के लिए समाप्त करवा दी ओये अब मानता है न कि हम लोग लोक तंत्र के लिए अपने गुनाह गारों को भी नहीं बक्शते |

झल्ला

चतुर सुजान जी जब रात घटने लगती है तो खैरात भी खुद बखुद ही बंटने लगती है | नहीं समझे अपने राजा को बचाने के लिए अपने वजीर तक को मरवा दिया जाता है इसीलिए वजीर तो बेचारा गया पांच साल के लिए जेल में | |अब समोसे में आलू तो रहेगा मगर लोक सभा में कम से कम दस सालों के लिए बेचारा लालू नहीं रहेगा

रेहड़ी-पटरी वालों के अर्थ व्यवस्था में योगदान को महत्व देते हुए लोकसभा ने इन्हें भय प्रताड़ना से बचाने के लिए स्‍ट्रीट वेंडर्स विधेयक 2012 पारित किया

रेहड़ी-पटरी वालों के अर्थ व्यवस्था में योगदान को महत्व देते हुए लोकसभा ने इन्हें भय प्रताड़ना से बचाने के लिए स्‍ट्रीट वेंडर्स विधेयक 2012 पारित किया
लोकसभा ने आज स्‍ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्‍ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012 पारित कर दिया। विधेयक में स्‍ट्रीट वेंडरों के जीविका अधिकार, उनकी सामाजिक सुरक्षा, देश में शहरी स्‍ट्रीट वेंडिंग का विनियमन तथा इनसे जुड़े मामलों का प्रावधान है।
आवास तथा शहरी उपशमन मंत्री डॉक्‍टर गिरिजा व्‍यास ने सदन के विचार के लिए विधेयक प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि स्‍ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्‍यवस्‍था के प्रमुख अंग होते हैं। यह न केवल स्‍व-रोजगार का साधन है बल्कि शहरी आबादी को विशेषकर आम आदमी को वहन करने योग्‍य लागत तथा सुविधा के साथ सेवा देना भी है। स्‍ट्रीट वेंडर्स वो लोग होते हैं जो औपचारिक क्षेत्र में नियमित काम नहीं पा सकते क्‍योंकि उनका शिक्षा और कौशल का स्‍तर बहुत ही कम होता है। वे अपनी जीविका की समस्‍या मामूली वित्‍तीय संसाधन और परिश्रम से दूर करते हैं।
शहरीकरण और शहरी क्षेत्र में हुए विकास के कारण स्‍ट्रीट वेंडरों की आबादी बढ़ सकती है।
डॉक्‍टर व्‍यास ने कहा कि यह महत्‍वपूर्ण है कि वेंडरों को जीवनयापन के लिए अच्‍छा और प्रताड़ना रहित माहौल उपलब्‍ध कराया जाए। 11वीं और 12वी पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास रणनीति के तहत स्‍ट्रीट वेंडरों के आर्थिक विकास की परिकल्‍पना की गयी है।
स्‍ट्रीट वेंडर्स (जीविका सुरक्षा तथा स्‍ट्रीट वेंडिंग विनियम) विधेयक 2012 की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं –
विधेयक के प्रावधानों का उद्देश्‍य स्‍ट्रीट वेंडरों को उचित और पारदर्शी माहौल में बिना किसी भय प्रताड़ना के कारोबार करने का माहौल तैयार करना है।
1. विधेयक में प्रत्‍येक स्‍थानीय क्षेत्र में शहरी वेंडिंग प्राधिकार के गठन का प्रावधान है। यह बिल के प्रावधानों को लागू करने की धुरी है।
2. स्‍ट्रीट वेंडिंग से जुड़ी गतिविधियों जैसे बाजार का निर्धारण, वेंडिंग क्षेत्र की पहचान, स्‍ट्रीट वेंडिंग योजना की तैयारी तथा स्‍ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण में भागीदारी पूर्वक निर्णय लेने के लिए टाउन वेंर्डिंग कमेटी (टीवीसी) में अधिकारियों, गैर-अधिकारियों, महिला वेंडर सहित वेंडरों के प्रतिनिधित्‍व की आवश्‍यकता है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछड़े वर्ग तथा अशक्‍त लोगों का प्रतिनिधित्‍व हो। विधेयक में यह व्‍यवस्‍था है कि टीवीसी के 40 प्रतिशत सदस्‍य चुनाव के जरिए स्‍ट्रीट वेंडरों में से ही होंगे। इनमें से एक तिहाई महिलाएं हों।
3. बिल में सभी वर्तमान स्‍ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण और प्रत्‍येक पांच वर्ष में पुनर्सर्वेक्षण की व्‍यवस्‍था है, जिसमें सर्वे में चिह्नित स्‍ट्रीट वेंडरों को प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछड़े वर्ग तथा अशक्‍त लोगों की प्राथमिकता की बात भी है।
4. सर्वे में चिह्नित सभी वर्तमान स्‍ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे, शर्त यह है कि वार्ड या क्षेत्र या शहर की आबादी का 2.5 प्रतिशत वेंडिंग जोन हो।
5. वेंडिंग जोन की क्षमता से अधिक जहां चिह्नित स्‍ट्रीट वेंडर्स हैं वहां टीवीसी लॉटरी निकालकर उस वेंडिंग जोन के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी। शेष बचे लोगों को पड़ोस के वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाएगा।
6. इस कानून के प्रभाव में आने के पहले जिन्‍हें वेंडिंग सर्टिफिकेट/लाइसेंस जारी किए गए हैं वे सर्टिफिकेट में दर्ज अवधि तक उस श्रेणी के स्‍ट्रीट वेंडर माने जाएंगे।
7. बिल में यह व्‍यवस्‍था है कि सर्वे पूरा होने तथा स्‍ट्रीट वेंडरों को सर्टिफिकेट जारी होने तक किसी भी स्‍ट्रीट वेंडर को उस स्‍थान से हटाया नहीं जाएगा।
8. यदि किसी रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले को प्रमाणपत्र जारी किया गया है और उसका निधन हो जाता है या वह बीमार है या वह स्‍थाई रूप से अशक्‍त हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्‍य यानी उसकी पत्‍नी या निर्भर बच्‍चे को रेहड़ी पटरी और खोमचे चलाने का अधिकार होगा। यह अधिकार तब तक होगा जब तक प्रमाणपत्र की वैधता है।
9. इस तरह विधेयक में रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को परेशानी से सुरक्षित रखने तथा उसकी जीविका को बढ़ावा देने का उपाय कर सबको शामिल किया गया है।
10. विधेयक में स्‍थान बदलने, स्‍थान से हटाने और सामान की जब्‍ती को निर्दिष्‍ट किया गया है और यह रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों के लिए सुलभ है। स्‍थानीय अधिकारियों द्वारा रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले को एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर भेजने के मामले में टीवीसी की सिफारिश का प्रावधान है।
11. रेहडी-पटरी वालों का स्‍थान में परिवर्तन अंतिम उपाय के रूप में होगा। इसी तरह रेहडी-पटरी वालों को एक स्‍थान से हटाकर दूसरे स्‍थान पर ले जाने के मामले में विधेयक की दूसरी अनुसूची में व्‍यवस्‍था है। इस व्‍यवस्‍था के तहत कहा गया है कि विस्‍थापन जहां तक संभव हो टाला जाना चाहिए, विस्‍थापन के काम को लागू करने में रेहडी-पटरी वालो तथा उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, उनका विस्‍थापन इस तरह किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका और जीवन स्‍तर को सुधार सकें और पहली जगह के बराबर वास्‍तव में काम-काज कर सकें। जिस बाजार में रेहडी-पटरी वाले 50 वर्ष से ऊपर अपना कारोबार कर रहे हैं उस बाजार को विरासत बाजार घोषित किया जाना चाहिए और इन बाजारों के रेहडी-पटरी विस्‍थापित नहीं किया जाना चाहिए।
12) जरूरत है कि टीवीसी की सिफारिश पर शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए पर्याप्त जगह और अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय अधिकारी 5 सालों में एक बार योजना बनाएं ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें. यह खास तौर से इस बात का प्रावधान करता है कि नो-वेंडर क्षेत्र की घोषणा खास नियमों के आधार पर की जाए, जैसे – सर्वेक्षण के तहत चिन्हित् कोई मौजूदा प्राकृतिक बाजार, या मौजूदा सामान्य बाजार को नो-वेंडिग जोन घोषित नहीं किया जाएगाः नो वेंडिगं जोन इस तरह से बनाया जाएगा जिससे कम से कम संख्या में स्ट्रीट वेंडरों को विस्थापित किया जाए- नो वेंडिंग जोन की घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सर्वेक्षण नहीं किया जाए. इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि यह विधेयक स्ट्रीट वेंडरों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा करता है.
13)विधेयक का जोर ‘प्राकृतिक बाजार’ पर है जिसे विधेयक के भीतर परिभाषित किया गया है. विधेयक में प्रावधान है कि पूरी योजना इस बात को सुनिश्चित करे कि स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह या क्षेत्र की व्यवस्था उचित हो और प्राकृतिक बाजार के स्वभाव के अनुरुप हो. इस तरह, प्राकृतिक स्थान, जहां खरीददार और दूकानदार का निरंतर मिलना होता है, उसे विधेयक में संरक्षित किया गया है.
14) विधेयक में स्ट्रीट वेंडर की शिकायतों को दूर करने के दिशा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विवाद निवारण तंत्र की स्थापना का प्रावधान है.
15) यह विधेयक जब्त की गई विनाशशील और गैरविनाशशील वस्तुओं को छुड़ाने के लिए निश्चित समय अवधि प्रदान करती है. विनाशशील वस्तुओं के मामले में, स्थानीय अधिकारी को दो कामकाजी दिनों में माल को छोड़ना होगा और नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में उसी दिन उस माल को छोड़ना होगा, जिस दिन दावा किया गया है.
16) इस विधेयक में स्ट्रीट वेंडरों के लिए सरकार द्वारा किए जाने वासे रहे प्रोत्साहन उपायों, कर्जे की उपलब्धता, बीमा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य कल्याणकारी योजनाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है.
17) विधेयक की धारा 29 स्ट्रीट वेंडरों के पुलिस और अन्य अधिकारियों के उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करती है और यह अधिभावी धारा का प्रावधान करती है जो सुनिश्चित करता है कि वे किसी अन्य कानून के तहत भी बिना किसी उत्पीड़न के भय से अपना काम करें.
18) यह विधेयक विशेष तौर से इस बात का प्रावधान करता है कि विधेयक के तहत नियमों को इसके प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाना जरूरी होगा. और योजना के कार्यान्वयन में देरी को रोकने के लिए इसके प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर अधिसूचित करना होगा.
विधेयक का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है ताकि वे अपना काम गरिमा के साथ कर सके. यह विधेयक लगभग एक करोड़ परिवारों को आजीविका की सुरक्षा देने के उद्देश्य से तैयार किया है.
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई पृष्ठभूमि इस प्रकार है:
ग्रामीण समाज में रेहड़ी-पटरी वालों के महत्वपूर्ण योगदान के मद्देनजर तथा उन्हें जनता को कोई बाधा पहुंचाए बिना तथा कानून के समक्ष नागरिकों को बराबरी एवं कोई भी कारोबार करने के अधिकार के बारे में भारत के संविधान की भावना के अनुसार सम्मानित कार्य के लिए माहौल बनाने के जरिए सम्मानित आजीविका कमाने में समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेता नीति, 2004 संशोधित की है तथा राष्ट्रीय शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेता नीति, 2009 बनाई है।
23 फरवरी, 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कार्यान्वयन के लिए संशोधित नीति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारित की गई। संशोधित नीति में बिना किसी शोषण के ईमानदारी से जीवन जीने में रेहड़ी-पटरी वालों को समर्थ बनाने के लिए कानूनी ढांचे की जरूरत रेखांकित की गई थी। तदनुसार भारत सरकार ने मॉडल रेहड़ी-पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण रेहड़ी-पटरी विक्रय का नियमन) विधेयक, 2009 तैयार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 फरवरी, 2009 को इस मॉडल विधेयक को मंजूरी दी और इस विषय पर विचार जानने के लिए सभी राज्यों को प्रसारित किया गया।
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को केंद्रीय कानून बनाने के लिए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और उनके संगठनों से निरंतर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो। इसलिए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के योगदान को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए तथा सभी राज्यों में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए कानूनी ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए रेहड़ी-पटरी विक्रय के लिए केंद्रीय कानून बनाने की आवश्कता समझी गई।
रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति और कानून बनाने की जरूरत पर 4 से 5 मार्च, 2011 को पटना में क्षेत्रीय विचार-विमर्श का अयोजन किया गया। इसी सिलसिले में 24 सितंबर, 2011 को मुंबई में और 18 नवंबर, 2011 को दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया। इनमें राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, स्वयं सेवी संगठनों, सिविल सोसायटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए।
23 दिसंबर, 2011 को दिल्ली में राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया ताकि विभिन्न हितधारकों और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार और दृष्टिकोण एवं सुझावों की जानकारी हो सके। तदनुसार नया कानून बनाने के लिए रेहड़ी-पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा रेहड़ी-पटरी विक्रय का नियमन) विधेयक, 2012 तैयार किया गया। यह विधेयक देश में आजीविका अधिकारों की सुरक्षा, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की सामाजिक सुरक्षा, शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के नियमन और उनसे संबंधित मामलों के बारे में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। विधेयक का मसौदा 29.02.2012 को टिप्पणियों के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित किया गया। 28 अप्रैल, 2012 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आवास/ग्रामीण विकास मंत्रालयों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस पर विचार-विमर्श किया गया और इसे व्यापक समर्थन मिला।
रेहड़ी-पटरी विक्रेता (आजीविका का संरक्षण तथा रेहड़ी-पटरी विक्रय का नियमन) विधेयक, 2012 को 17 अगस्त, 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी तथा 6 सितंबर, 2012 को इसे लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 10 सितंबर, 2012 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति ने यह विधेयक अपनी 23वीं रिपोर्ट के साथ लोक सभा को भेज दिया। 13 मार्च, 2013 को इसे राज्य सभा में पटल पर रखा गया। स्थायी समिति ने इस विधेयक में 26 सिफारिशें की। मंत्रालय ने उन सिफारिशों पर विचार किया और 17 सिफारिशें पूरी तरह स्वीकार कर ली, 3 सिफारिशें आंशिक रूप से या संशोधन के साथ स्वीकार की गईं तथा 6 सिफारिशें स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव है।

संरक्षित स्मारकों को विकृत करने के, फिल्मो की शूटिंग आदि , कृत्यों की रोकथाम के लिए कड़े नियम बनेंगे

संरक्षित स्मारकों को विकृत करने के, फिल्मो की शूटिंग आदि , कृत्यों की रोकथाम के लिए अब कड़े नियम बनेंगे|
संरक्षित स्मारकों की सीमाओं के भीतर [१]फिल्मों की शूटिंग तथा [२]सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियां को संचालित करने के लिए अब कड़े नियम बनेंगे | संरक्षित स्मारकों के दुरुपयोग के मामले प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 की परिधि में आते हैं।
संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच ने लोक सभा में एक लोकहित प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सीमाओं के भीतर फिल्मों की शूटिंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमति के प्रस्ताव तथा ऐसे स्मारकों के दुरुपयोग के मामले प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 की परिधि में आते हैं। श्रीमती कटोच ने बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा के अंतर्गत दण्ड को संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार तीन महीने से बढ़ाकर दो वर्ष तथा जुर्माने को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये अथवा दोनों कर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों को विकृत करने के कृत्यों की रोकथाम हो सके।
श्रीमती कटोच ने बताया कि वाच एंड वार्ड स्टाफ की अपर्याप्त संख्या उन मुख्य कारणों में है जिनके चलते स्मारकों को विकृत होने के कृत्यों से पूरी तरह बचा पाना संभव नहीं हो पाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संवेदनशील स्मारकों पर उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत अतिरिक्त निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती करके सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया है।