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Tag: Non-Corporate taxpayers of Jammu and Kashmir

इन्कम टैक्स विभाग स्वयं रिफंड देना चाहता है”जे & के” के करदाता अपना नया एड्रेस मेल करें

आय कर विभाग स्वयं रिफंड दे रहा है इसीलिए जम्मू-कश्मीर के कर-दाता अपना नया एड्रेस बताएं |यह अपील आज वित्त मंत्रालय द्वार जारी की गई है|जम्मू काश्मीर के कर दाताओं ने ई फाइलिंग के जरिये भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं अब इन्हें आवश्यक रिफंड दिया जाना है|
जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप पुराने घर तबाह हो चुके हैं |अधिकाँश नागरिक अपने पुराने घरों से दूर हो चुके हैं जिस कारण उनके पुराने पते पर रिफंड भेजने में परेशानी हो सकती है |इसीलिए उनके नए पते की आवश्यकता है| जे & के में अभी हाल में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही को देखते हुए आयकर विभाग जम्मू-कश्मीर राज्य में रहने वाले उन कर-दाताओं के धन वापसी के दावों की प्रक्रिया तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है जिन्होंने इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अपनी रिटर्न दाखिल की हैं। ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां कर-दाता द्वारा अपनी रिटर्न में दिये गये पतों पर धन वापसी के चैक नहीं भेजे जा सकते हैं क्योंकि बाढ़ के कारण अनेक कर-दाताओं का उन स्थानों से विस्थापन हो गया है।
जम्मू-कश्मीर राज्य के गैर-निगमित जो धन वापसी के चैक अपने नये पते पर भेजे जाने के इच्छुक हैं। वे ई-फाइलिंग साइट पर लॉग ऑन करके अपना पता अद्यतन कर सकते हैं |
विकल्प के रूप में कर-दाता केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर में स्थित हैल्प डेक्स से संपर्क करके अपना नवीनतम पता उपलब्ध करा सकते हैं।