भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने राष्ट्रीय राजधानी छेत्र [ एनसीआर ]में 6 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है
भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चल रहे मेरठ+गाजिआबाद+ग्रेटर नॉएडा+हापुड़+गुड गाँव के 6 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता/अनुमति पत्र रद्द करने की सिफारिश की है। ये कॉलेज हैं –
[1]. संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद
[2]. सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ
[3]. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा
[4]. सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़
[5]. श्री गुरू गोबिन्द सिंह ट्राईसेन्टेनरी मेडिकल कॉलेज, गुडगांव
[6.] रामा मेडिकल कॉलेज, हापुड़
मंत्रालय को भारतीय चिकित्सा परिषद की यह सिफारिश इस साल मई में प्राप्त हुई थी।
हालांकि इसे 04 जून को फिर से जांच-पड़ताल के लिए परिषद के निदेशक मंडल के पास वापस भेज दिया गया था।
मेडिकल कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उनके दिशा-निर्देशों के तहत मान्यता दी गयी है।
इस उद्देश्य हेतु, भारतीय चिकित्सा परिषद नियमन, 1999 में निर्धारित न्यूनतम शर्तों के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद परीक्षा के मानदंडों और कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए उनकी जांच पड़ताल करती है।
एमसीआई के सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11 (2) के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मुहैया की जाने वाली विशिष्ट चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करती है और उन्हें अधिसूचित करती है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में लिखित में यह जानकारी दी।
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