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संजय दत्त ने आर्म्स एक्ट में टाडा कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया: जेल में राम,कृषण का अध्ययन करेंगे सिगरेट की इजाजत नही

कई उतार चड़ाव देख चुके फिल्म स्टार संजय दत्त ने शेष साड़े तीन साल की सजा काटने के लिए टाडा कोर्ट में सरेंडर कर दिया |कोर्ट के स्पेशल जज जी ऐ सनप ने स्टार को राहत देते हुए धार्मिक पुस्तकों[हनुमान चालीसा+रामायण+गीता+ के साथ पर्सनल यूज [ Toiletries ]का सामान लेजाने की इजाजत दे दी है| इसमें कुर्ता पायजामा+तकिया+बिस्तरा+ टूथ ब्रश+साबुन+ शेम्पू+चप्पल +मच्छर नाशक कोयल[COIL]+ के साथ एक पंखा होगा लेकिन स्टार के सिगरेट के आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया|उलटे सिगरेट की बुरी लत को छोड़ने की सलाह और मिल गई|शुरुआत के माह में घर का खाना खा सकेंगे
“फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने आर्म्स एक्ट के दोष में शेष साडे तीन साल की सजा काटने के लिए टाडा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। संजय दत्त के साथ पत्नी मान्यता+ बहन सांसद प्रिया दत्त+ नम्रताफिल्म निर्माता महेश भट्ट भी थे।
टाडा कोर्ट परिसर में संजय दत्त के समर्थकों की भारी भीड़ थी। कोर्ट में दाखिल होने के लिए संजय को गाडी से बाहर निकल कर शान्ति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी|
पहले सुपर स्टार ने पुणे की यरवदा जेल में समर्पण करने की अपील की थी, लेकिन बुधवार को यह आवेदन वापस ले लिया गया ।
गौरतलब है कि 53 वर्षीय संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है और पांच साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें अभी साढ़े तीन साल और जेल में बिताने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा के खिलाफ एक बार फिर से समीक्षा करने और चार हफ़्तों का अतिरिक्त समय के लिए संजय के आग्रह को अदालत ने खारिज कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को अपने फैसले में 2006 में टाडा कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा था। मगर उसे एक साल घटाकर पांच साल कर दिया था। बताते चलें की संजय दत्त डेड साल की सजा उस अपराध के लिए काट चुके हैं जिसके लिए उन्हें दोष मुक्त किया जा चुका है|लेकिन उस सजा की अवधि को वर्तमान ५ साल की सजा में घटा कर केवल साडे तीन साल की सजा काटने का आदेश दिया गया है|इस में से जेल में उनके अच्छे चाल चलन के लिए लगभग आठ महीने की सजा कम की जा सकती है|संभवत इसीलिए सजा को माफ़ कराने के लिए जस्टिस एम् काटजू सहित अनेकों लोगों दवारा राज्यपाल को लिखा जा चुका है|

संजय दत्त की फरियादों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने [और] साडे तीन साल की सजा सुनाई

फिल्म अभिनेता संजय दत्त की तमाम फरियादों को नकारते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने [और] साडे तीन साल की सजा सुना दी है| टाडा कोर्ट ने पहले छह साल की सजा सुनाई थी| इसे घटाकर पांच साल कर कर दिया है जिसमे से डेड साल की सजा काटी जा चुकी है| इस फैसले के मद्देनजर अब संजय दत्त को जेल जाना होगा. गौरतलब है कि मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत छह साल कैद की सजा सुनायी थी. जिसके खिलाफ संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी |

संजय दत्त की फरियादों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने [और] साडे तीन साल की सजा सुनाई

संजय दत्त की फरियादों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने [और] साडे तीन साल की सजा सुनाई


मुंबई में 1993 ब्लास्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याकूब मेनन की फांसी की सजा को बरकरार रखा. बाकी दस भगोड़ों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करदिया गया है
सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 17 लोगों की उम्रकैद को बरकरार रखा है. एक एचआईवी पॉजिटिव आरोपी की सजा कम कर दी गई है जबकि एक आरोपी जो जुवेनाइल था उसको बरी कर दिया गया है.
याकूब मेमन का टाइगर मेमन का भाई है. याकूब मेमन को साजिश के लिए पैसे जुटाने का दोषी पाया गया है. इसके अलावा याकूब मेमन साजिश की मीटिंग में भी शामिल था.
इस फैसले के मद्देनजर मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है और संजय दत्त के घर[हाईट] के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.अपने समय के मशहूर अभिनेता +निदेशक और निर्माता सांसद सुनील दत्त के बेटेऔर सांसद प्रिया दत्त के भाई संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने जुलाई 2007 में 6 साल की सजा सुनाई थी. संजय दत्त को अवैध रूप से एके-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया था|. एक समय|.देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार 12 धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी|