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डीजीसीए ने एयरलाइनों को हवाई अड्डों पर यात्रियों के साथ मृदु भाषी होने और यात्रियों की सहायता के निर्देश दिए

डीजीसीए ने एयरलाइनों को हवाई अड्डों पर यात्रियों के साथ शिष्टाचार से पेश आने के निर्देश दिए|
डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन [डीजीसीए] ने 2014 के वायु परिवहन परिपत्र [१] में हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं/शिष्टाचार के बारे में अपने तरह के पहले व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में यात्रियों की शिकायतों के समाधान और यात्रियों के साथ एयरलाइन/हवाई अड्डा कर्मचारियों के शिष्ट व्यवहार को मानक रूप देने पर बल दिया गया है। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है:
[१]हर वर्ष 50,000 या अधिक यात्रियों के आवागमन को संचालित करने वाले सभी हवाई अड्उों पर तार्किक पैदल दूरी से दूर स्थित बोर्डिंग द्वारों तक पहुंचने के लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों+गर्भवती महिलाओं+ विकलांगजनों + टर्मिनल भवन में जरूरतमंद यात्रियों के लिए निशुल्क स्वचालित बॉगी का प्रावधान।
[२] बोर्डिंग द्वार तक हैंडबैग ले जाने के लिए सुरक्षा जांच के बाद छोटी ट्रॉली का प्रावधान
[३] एयरलाइनों/हवाई अड्डा संचालकों को मुख्य क्षेत्रों में अपने नोडल अधिकारियों और अपील प्राधिकरण का विवरण स्पष्ट ढंग से प्रदर्शित करना
[४]यात्रियों को संभालने में लगे एयरलाइनों/हवाई अड्डा संचालकों के ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों को समय-समय पर मृदु व्यवहार, शिष्टाचार और यात्रियों की सहायता करने का प्रशिक्षण देना
[५]एयरलाइनों/हवाई अड्डा संचालकों को यात्रियों की शिकायतों एवं दुर्व्यवहार, गलत बर्ताव और यात्रियों को परेशान करने तथा उनकी शिकायतों पर की कार्रवाई के बारे में हर महीने रिपोर्ट देनी होगी।
सोर्स :ब्यूरो