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(नयी दिल्ली) सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़े की माँग अस्वीकार की कांग्रेस को घेरने का एक और अवसर ,
उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़े की माँग अस्वीकार की कांग्रेस को घेरने का एक और अवसर ,
बेशक वर्त्मान केंद्र सरकार की इस मांग को अश्वीकार किया गया लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं 1984 में तत्काल कांग्रेस सरकार की प्रणाली को ही उजागर करता है
सर्वोत्तम न्यायालय ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। त्रासदी में 3,000 लोग मारे गए और पर्यावरणीय क्षति हुई थी
शीर्ष अदालत ने पूर्व में अदालत को दिए गए अपने हलफनामे के संदर्भ में पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं तैयार करने के लिए भी केंद्र को फटकार लगाई और इसे “घोर लापरवाही” करार दिया।
“कमी को पूरा करने और प्रासंगिक बीमा पॉलिसी लेने के लिए भारत संघ पर एक कल्याणकारी राज्य होने की जिम्मेदारी रखी गई थी। आश्चर्यजनक रूप से, हमें सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली जा रही थी। यह ओर से घोर लापरवाही है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत संघ का और समीक्षा फैसले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। संघ इस पहलू पर लापरवाही नहीं कर सकता है और फिर यूसीसी पर जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है।
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