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“सज्जन”की पारिवारिक सज्जनता कोर्ट में काम नहीं आई:३१ दिसंबर तक करें सरेंडर

[नयी दिल्ली] “सज्जन”की पारिवारिक सज्जनता कोर्ट में काम नहीं आई:३१ दिसंबर तक करें सरेंडर
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को सिख संहार के दोषी कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है |
1984 के घृणित सिखसंहार के दोषी सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए 31 जनवरी तक का समय माँगा था| इसके लिए उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को आधार बनाया था |
कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी देकर आत्मसमर्पण करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मांगा था
अदालत ने कुमार को निर्देश दिया था कि वह 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण कर दें लेकिन उन्होंने पारिवारिक कामकाज खत्म करने के लिए थोड़ा वक्त और मांगा था |
कुमार की ओर से पेश हुए वकील अनिल शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए तथा कुमार को अपने परिवार, बच्चों और संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी समय चाहिए।
यह मामला दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली की पालम कालोनी में राज नगर पार्ट-1 में 1984 में एक से दो नवंबर तक पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में गुरुद्वारे में आगजनी से जुड़ा है।