विदेशों में बने पटाखों को भारत में लाना+बेचना और संग्रह करना अवैध है।भारत सरकार ने त्योहारों के मध्यनजर यह चेतावनी आज फिर जारी की है |
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डीआईपीपी ने आज दोहराया है कि विदेश में बने पटाखों की बिक्री और संग्रह भारत में अवैध है गौरतलब है कि दिनांक 27.01.1992 की अधिसूचना जीएसआर सं.64(ई)के अनुसार देश में क्लोरेट के साथ सल्फर अथवा सल्फरेट से बनी किसी भी विस्फोटक सामग्री का निर्माण, खरीद, उपयोग, बिक्री आदि पर प्रतिबंध है।
औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को यह जानकारी दी गई है कि झूठे प्रमाण पत्रों के तहत विदेशों में बने पटाखों को भारत में लाना अवैध है। पटाखे बनाने वाली विभिन्न एसोसिएशनोंके अनुसार तस्करी के माध्यम से लाये गये इन सामानों में रसायनिक पोटेशियम क्लोरेट शामिल होता हैजोकि बेहद खतरनाक रसायन है | इस घातक रसायन से तेजी के साथ आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।
तमिलनाडु फायरवर्क्स और अमोर्सिस मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (टीएएनएफएएमए) के अनुसार विदेशों में बने अवैध पटाखें भारी मात्रा में हमारे देश में लाये जा चुके है और आगामी दीपावली के मौके पर इनको बड़ी मात्रा में खुदरा दुकानों पर बेचे जाने की संभावना है।
अद्यतन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति विकास के एक अधीनस्थ कार्यालय पैट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत पटाखों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किये जाते।
इस कानून के तहत विदेशों में बने पटाखों की बिक्री भारत में अवैध और दण्डनीय हैं। इस तरह के पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण की सूचना उचित कार्रवाई के लिए पास के पुलिस स्टेशन में की जा सकती है।