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गैर जमानती अपराध के दोषी “तरुण तेजपाल” को अग्रिम जमानत नहीं मिली

दुष्कर्म के आरोपी “तहलका” के अबपूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोआ सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत जमानत देने से इंकार कर दिया। तेजपाल अभी डोना पोला क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मौजूद है।
इससे पहले शनिवार सुबह कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई शाम 4.30 बजे तक टाल दी थी। सुनवाई टलने के बाद कोर्ट से कार में पणजी के एक पांच सितारा होटल के लिए जैसे ही तेजपाल निकले कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। यहां से वह अपनी मर्जी से डोना पोला क्राइम ब्रांच के ऑफिस गए।
इससे पहले शनिवार को तेजपाल और उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भरसक प्रयास किये यहाँ तक पीड़िता पर दबाब बनाने के लिए कोर्ट में उसका नाम तक उजागर किया पोलिस पर प्रभाव डालने के लिए गोआ पोलिस पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया । तेजपाल की ओर से गोवा की एक अदालत में जिरह कर रहे वकील ने जज से कहा है कि उनका मुवक्किल मुंबई नहीं जाएगा जहां पीड़ित पत्रकार रहती है। वकील ने यह भी कहा है कि उनका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है और उनका मोबाइल फोन भी ट्रैक किया जा सकता है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा है कि तेजपाल के बैंक खाते सीज़ कर दिए जाएं।
तेजपाल के खिलाफ पेश अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि होटल की सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि तेजपाल ने रेप किया था। इसी आधार पर अभियोजन पक्ष ने 14 दिनों हिरासत की मांग की है।