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राजीव गांधी के हत्यारों को जयललिता फिलहाल रिहा नहीं कर पाएंगी:Supreme Court Stays Release

राजीव गांधी के तीन हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है|इससे पूर्व तमिल नाडु की जय लेता शासित सरकार ने कुल ७ अपराधियों की रिहाई के संकेत यह कहते हुए दिए थे कि राज्य स्तर पर प्रोसीज़रल लैप्सेस [procedural Lapses ] हुए हैं इन सात अपराधियों में से तीन को पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की ह्त्या के आरोप में फांसी कि साज सुनाई जा चुकी है| चीफ जस्टिस पी सथासिवम [ P Sathasivam] की अध्यक्षता वाली तीन जज बेंच ने आज तीन फांसी की सजा प्राप्त तीनो अपराधियों के केस में उठावत स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं|
पूर्व में तमिल नाडु सरकार ने तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि इस विषय मेंकेंद्र से कोई उत्तर नहीं आया तो सातों कैदियों को रिहा कर दिया जायेगा
इस पर प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान लिया गया और तत्काल कानूनी कार्यवाही शुरू की गई|
प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने कहा “श्री राजीव गांधी की हत्या भारत की आत्मा पर हमला था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे महान नेता एवं अनेक बेगुनाह भारतीयों के हत्यारों की रिहाई न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगी। किसी सरकार या दल को आतंकवाद से हमारे संघर्ष में नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए” “सरकार स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या से उपजे कानून के बुनियादी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका[ review petition ] लगाने जा रही है।
हमने तमिलनाडु सरकार को यह सूचना भी दी है कि श्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की उसकी प्रस्तावित कार्यवाही कानूनन तर्कसंगत नहीं है तथा इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।”