[जयपुर]पति से उपहार में मिली अचल संपत्ति पर पत्नी को नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी
कांग्रेस शासित राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला किया है।
श्री गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कर राजस्व से जुडे़ विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की ढ़ाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय है। वहीं पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है।