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प्रसव के दौरान ‘”बर्थ कम्पेनियन” की उपस्थिति को मंजूरी:बर्थ कम्पेनियन की नियुक्ति होगी

[नई दिल्ली]प्रसव के दौरान ‘बर्थ कम्‍पेनियन’ की उपस्थिति को मंजूरी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के दौरान ‘बर्थ कम्‍पेनियन’ की उपस्‍थिति को मंजूरी दी
मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य +परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह एक एक अनोखी पहल की है|
बर्थ कम्‍पेनियन महिलाएं होंगी जिन्हें प्रसव और शिशु जन्म के क्षेत्र में अनुभव प्राप्‍त होगा।
ये प्रसव के दौरान माताओं को भावनात्मक समर्थन देंगी और प्रसव संबंधी प्रसव पीड़ा कम करने और सहने में मदद करेंगी।
प्रसव के दौरान महिला के पति भी बर्थ कम्‍पेनियन के रूप में उपस्‍थित हो सकते हैं। ,महिला बर्थ कम्‍पेनियनों की नियुक्ति होगी उनके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं –
१] महिला को किसी भी तरह का संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए।
2] वस्त्र साफ-सुथरे होने चाहिए।
३] प्रसव के दौरान गर्भवती महिला के साथ पूरे समय रहने के लिए तैयार होना चाहिए।
४] महिला अस्पताल के स्टाफ और उपचार प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न करे।
५]लेबर रूम में उपस्थित महिलाओं की सेवा का दायित्‍व वहन नहीं करेंगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्लू एच ओ] ने भी बर्थ कम्पेनियन की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया है।