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अमानतुल्ला को केवल 1दिन की पुलिस हिरासत लेकिन”आप”हथियाएगी विज्ञापन चलाने को पूरा सप्ताह

‘[नई दिल्ली]अमानतुल्ला को केवल 1दिन की पुलिस हिरासत लेकिन”आप”हथियाएगी विज्ञापन चलाने को पूरा सप्ताह
आप’ विधायक अमानतुल्ला खान केवल एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए लेकिन केजरीवाल को मिल गया विज्ञापन चलने को एक पूरा सप्ताह|अभी तक किसी भी अदालत ने आप के भरष्ट+अपराधी विधायकों को किसी भी मामले में क्लीयर नहीं किया है उसके उपरान्त भी “आप” के मुखिया अरविन्द केजरीवाल अपने विधायकों के समर्थन में विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप की राजनीती करते आये हैं |अमानतुल्लाह खान के मामले में भी केजरीवाल ने ट्वीट वार शुरू कर दिया है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात सी एम् आनंदी बेन तक जा पहुंचे हैं |आशा की जा रही है के आने वाले दिनों में अल्पसंखयकों को लुभाने के लिए विज्ञापन वार भी शुरू हो ही जाएगा |गौरतलब हे के शिकायकर्ता भी अल्प संख्यक समुदाय से ही है |
गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी [आप] के विधायक अमानतुल्ला खान को एक स्थानीय अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया ।
खान पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह बार-बार बिजली गुल होने की शिकायत लेकर विधायक के आवास पर गई थी तो उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की ।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने ओखला से विधायक खान को उस वक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया जब दिल्ली पुलिस ने शिकायत की छानबीन के सिलसिले में उनकी हिरासत की मांग की ।
इसके विरोध में कई लोगों को साकेत अदालत के बाहर नारेबाजी करते देखा गया ।
दिल्ली वक्फ वोर्ड के अध्यक्ष खान को पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया ।
कल ही खान ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगाया था कि पुलिस महिला पर ‘‘दबाव’’ बना रही है कि वह उनके खिलाफ गलत बयान दे ।
पुलिस के मुताबिक, 22 जुलाई को महिला ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था ।
महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह विधायक के आवास से लौट रही थी तो एक वाहन ने उसे कुचलने की कोशिश की और खान उस वाहन में बैठे थे ।
इससे पहले, महिला ने पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया था कि जामिया नगर स्थित ‘आप’ विधायक के आवास में एक युवक ने 10 जुलाई को उसे गाली दी थी और धमकी देते हुए कहा था कि यदि उसने मामले का राजनीतिकरण बंद नहीं किया तो उसे जान से मार डाला जाएगा ।
बाद में जामिया नगर थाना में आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
महिला के बयान के बाद एफआईआर में धारा 308 [गैर-इरादतन हत्या की कोशिश]जोड़ी गई ।
महिला ने तीन पुलिस शिकायतें दर्ज कराई थीं और आरोप लगाया था कि उसे अज्ञात लोगों से धमकी मिल रही है जिसके बाद उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई थी ।