[नई दिल्ली]हरियाणा के पीड़ित किसानों को राहत देते हुए प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में छूट का एलान
मौसम की मार झेल रहे हरियाणा के किसानों के लिए राहत देते हुएप्रदेश में गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट का एलान किया गया है
मार्च महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण हरियाणा में भी गेहूं की फसलों को भारी क्षति पहुंची है।
राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार के सहयोग से गेहूं के नमूने एकत्र किए हैं और इन नमूनों की जांच के परिणामों के बाद किसानों की परेशानियों को कम करने और गेहूं की बिक्री में आ रही कठिनाइयों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने गेहूं की खरीददारी के गुणवत्ता मानदंडों में राज्य को तुरंत प्रभाव से छूट देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेशों के अंतर्गत रबी विपणन सीजन 2015-16 के दौरान हरियाणा में गेहूं की खरीददारी में निम्नलिखित छूट देकर खरीददारी करने का निर्णय लिया गया है-
[1]समान विनिर्देशों के अधीन सूखे और टूटे दानों की सीमा वर्तमान 6 % से बढ़ाकर 9 % तक कर दी गई है। इसमें आधा मूल्य कटौती इस तरीके से लागू की जाएगी कि हर 2 %या उसके अंश की छूट पर एक पूरा मूल्य कटौती अर्थात 14.50 रुपये प्रति क्विंटल लागू होगी।
[2]चमक खो चुके ऐसे गेहूं को जिसका बीज 10 प्रतिशत तक प्रभावित है उसे बिना मूल्य कटौती के खरीदा जाएगा।
[3]चमक खो चुका गेहूं जिसका 10 से 50 % तक बीज प्रभावित है उसे निश्चित आधार पर एक पूर्ण मूल्य कटौती की एक चौथाई दर पर खरीदा जाएगा।
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