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मुलायम सिंह यादव और पुत्रों पर आय से अधिक संपत्ति की जांच को जारी रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रहस्पतिवार को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों मुख्य मंत्री अखिलेश यादव व प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए सीबीआइ को हरी झंडी दे है| जांच एजेंसी इस मामले में तत्काल एफआइआर दर्ज करने के मूड में नहीं है। सीबीआइ द्वारा प्रारंभिक जांच को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक राहत देते हुए अखिलेश यादव की धर्म पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को इस सब से अलग रखने को कहा गया है |आदेश में कहा गया है की डिम्पल किसी सरकारी पद पर नहीं थी|
कांग्रेस के अहमद पटेल ने कहा है कि इस फैसले से कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर कोई असर नहीं पडेगा|उधर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने कोर्ट पर भरोसा व्यक्त किया है और न्याय पाने की उम्मीद व्यक्त की है|

मुलायम सिंह यादव और पुत्रों पर आय से अधिक संपत्ति की जांच को जारी रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए


गौर तलब है कि वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली थी और 2009 में ही इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी।
राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मामले में सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख कई बार बदल चुकी है। 2007 में अदालत ने सीबीआइ को जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया। लेकिन सीबीआइ ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आदेश में सुधार की अपील की थी। जांच एजेंसी का कहना था कि वह जांच रिपोर्ट सिर्फ अदालत को दे सकती है। लेकिन कुछ महीने के भीतर ही सीबीआइ ने इरादा बदल लिया और पुरानी अपील वापस लेने की अर्जी लगा दी। गुरुवार को अदालत ने 2007 के फैसले में संशोधन करते हुए जांच एजेंसी को सरकार के दखल से मुक्त करते हुए जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है।हाल ही में संसद में सपा और बसपा के नेताओं पर सी बी आई के दबाब के आरोप लगाए गए हैं|