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मुख्य सतर्कता आयुक्त [CVC ]के विरुद्ध कार्यवाही से केंद्र ने किया इंकार

[नयी दिल्ली]मुख्य सतर्कता आयुक्त [CVC ]के विरुद्ध कार्यवाही से केंद्र ने किया इंकार
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के. वी. चौधरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है।
मंत्रालय के अनुसार ऐसे दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकार की यह दलील अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति ने 10 जनवरी को केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक जांच रिपोर्ट एवं अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए आलोक कुमार वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया था।
भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा कर चुके भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत अर्जी दी गई थी
चतुर्वेदी ने 2017 में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की थी कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच बंद करने की सिफारिश करने को लेकर वह चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करें।
चतुर्वेदी ने 2017 में अपनी ओर से राष्ट्रपति सचिवालय को दी गई अर्जी से जुड़े संवाद की प्रतियां कार्मिक मंत्रालय से मांगी थीं।
राष्ट्रपति कार्यालय ने अर्जी कार्मिक मंत्रालय के पास भेज दी थी।