भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग[ competition Commission of India ] ने एक निविदा के मामले में 11 जूता कंपनियों पर 6.25 करोड़ रूपए का जुर्माना ठोका जिसके भुगतान के लिए दो माह का समय दिया गया है| वित्तीय वर्ष के सकल कारोबार के औसत पर पाँच %की दर से जुर्मानें की गणना की गई है|
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पोलिस्टर बलेन्डड डक एंकल बूट्स रबर सोल की आपूर्ति से संबंधित एक निविदा के मामले में 11 कंपनियों पर 625.43 लाख रूपए का जुर्माना किया।
आयोग के समक्ष आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक ने एक मामला दाखिल किया था।
आयोग ने पाया कि इन 11 कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। आयोग ने 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के वित्तीय वर्ष के सकल कारोबार के औसत पर पाँच %की दर से जुर्मानें की गणना की है।
आयोग ने इन कंपनियों को आदेश प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।
आयोग का आदेश 2012 के मामला न. एक के संदर्भ में जारी किया गया है
गौरतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग देश की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढावा देना है ताकि बाजार [उपभोक्ता|उपभोक्ताओं]] के हित का साधन बनाया जा सके। बीते साल के जून माह में भी इसी आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी ठहराते हुए ६000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था
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