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सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी नहीं वरन केवल इंग्लिश है

[नई दिल्ली]सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी नहीं वरन केवल इंग्लिश है यह जजमेंट आज स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया|इससे हिंदी बनाम इंग्लिश की जंग विशेष टूर पर नार्थ इंडिया में फिर से शुरू हो सकती है |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैंसले को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओँ में जारी किये जाने की मांग को यह कह कर ठुकरा दिया के कोर्ट की भाषा इंग्लिश है |चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर+जस्टिस ऐ के सिकरी+जस्टिस आर भानुमति की बेंच द्वारा यह असमर्थता जाहिर की गई है |दायर एक प्ली के माध्यम से कोर्ट में हिंदी को ऑफिसियल लैंग्वेज बनाये जाने की मांग की गई थी