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सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में “आप” ने किये घ्रणित राजनितिक हस्ताक्षर

[नयी दिल्ली] सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में “आप” ने किये घ्रणित राजनितिक हस्ताक्षर |
बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में “आप” के विवादित नेता अमानतुल्ला खान ने ना केवल अपशब्दों का इस्तेमाल किया वरन सांसद मनोज तिवारी को मंच से गिराने के लिए स्वयं तिवारी को धक्का भी दिया ।
स्थानीय सांसद मनोज तिवारी को धक्का देकर मंच से गिराने का घ्रणित प्रयास किया गया | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार यह ‘‘अप्रत्याशित’’ था | भाजपा के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आज घोषणा की थी के वोह स्थानीय सांसद हैं इसीलिए स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत करने उनसे पहले स्थल पर पहुंचेंगे |

सीएम के चाचा+कबीनामंत्री शिवपालयादव समेत5के खिलाफ वारंट की तामील रुकी

[भदोही,लखनऊ ,यूपी] सीएम के चाचा+कबीनामंत्री शिवपालयादव समेत5के खिलाफ वारंट की तामील रुकी
सीएम के चाचा और कबीना मंत्री शिवपाल यादव समेत पांच के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी गई है |इन पर बिना इजाजत चुनावी सभा करने का आरोप है
उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ
काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव,
पारस नाथ यादव और
भाजपा सांसद मनोज तिवारी
समेत पांच लोगों के खिलाफ जारी गैर-ज़मानती वारंट की तामील पर जिला न्यायाधीश की अदालत ने रोक लगा दी है।
अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्यवान सिंह ने गत 21 मई को वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव, पारस नाथ यादव, सभा में शरीक रहे सपा के तत्कालीन स्टार प्रचारक और इस समय भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, सपा विधायक ज़ाहिद बेग और सपा जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जिला न्यायाधीश कमल किशोर शर्मा ने इस वारंट की तामील पर कल रोक लगा दी।
मालूम हो कि साल 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शहर के अज़ीम उल्लाह चौराहा पर प्रशासन की इजाजत के बगैर एक सभा का आयोजन किया गया था। इस मामले में मौजूदा काबीना मंत्री शिवपाल सिह यादव समेत कुल 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में बाकी अभियुक्त तो अदालत में पेश हुए थे लेकिन शिवपाल सिंह यादव, पारस नाथ यादव, मनोज तिवारी, सपा विधायक ज़ाहिद बेग और सपा जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी हाजिर नहीं हुए थे। इसी वजह से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और पुलिस अधीक्षक को इन सभी को 14 जून तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिये थे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद इस मामले में जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गयी थी

भाजपाई सासंद मनोजतिवारी को ढेर करने के लिए बेसुरा राग ही सुना देते

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

भाजपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया ये तो हद ही हो गई |
अरे अब हसाडे सोणे गायक सांसद #मनोजतिवारी को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी है

झल्ला

ओ मेरे भोले सेठ जी ये धमकाने वाला कोई नौसिखिया ही होगा वरना गायकों को ढेर करने के लिए बेसुरा राग सुनाना ही पर्याप्त होता है