(नयी दिल्ली) वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने प्रतिबन्धित मुद्रा के बदलने की प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की,दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति के खिलाफ इस् जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।उपाध्याय ने आज ही तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। अदालत ने, हालांकि, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया