[नई दिल्ली] विदेश में रोजगार की इच्छुक नर्सों की भर्ती,अब विदेशों से डिमांड आने पर, सरकारी एजेंसियां ही करेंगी
विदेश में रोजगार की इच्छुक नर्सों के लिए पीओई से प्रवासी मंजूरी लेना हुआ आवश्यक |विदेशों में नर्सों के शोषण की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था की गई है|
भारत सरकार के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार 30 अप्रैल, 2015 से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)+किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया (केएसए)+कतर+ओमान+कुवैर+बहरीन+मलेशिया+लीबिया+जॉर्डन+यमन+उत्तर सूडान+दक्षिण सूडान+ अफगानिस्तान+इंडोनेशिया+सीरिया+लेबनान थाईलैंड + इराक में रोजगार की इच्छुक भारतीय नर्सों को प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स (पीओई) से प्रवासी मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
[२]यह निर्णय लिया गया है कि विदेशों में रोजगार के लिए नर्सों की भर्ती प्रारंभ में दो सरकारी एजेंसियों-नोरका रूट्स तथा ओवरसीज डवलपमेंट एंड एम्प्लायमेंट प्रोमोशन कंसल्टेंट (ओडीईपीसी), केरल द्वारा की जाएगी। सभी पंजीकृत भर्ती एजेंटों को सूचित किया जाता है कि वे 30.04.2015 से उपरोक्त देशों में रोजगार के लिए किसी नर्स की भर्ती ने करें।
[३]किसी अन्य भारतीय एजेंटों के माध्यम से उपरोक्त देशों में रोजगार के लिए भारतीय नर्सों की भर्ती की अनुमति उपरोक्त देशों से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दी जाएगी बशर्ते की प्रवासी मामलों का मंत्रालय देश विशेष आदेश जारी करे।