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तोड़ फोड़ के आधार पर राजनितिक पार्टी की मान्यता रद्द नहीं हो सकती

सार्वजानिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाली राजनितिक पार्टी की मान्यता रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास भी नहीं है \यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है|
17 जुलाई को सर्वोच्च अदालत द्वारा केंद्र से पूछा गया था कि किसी भी तरह के आन्दोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाए जाने पर चुनाव आयोग उस राजनितिक दल की मान्यता रद्द कर सकता है \ केंद्र सरकार ने इस प्रकरण में मान्यता रद्द करना चुनाव आयोग और न्यायपालिका दोनों के अधिकार छेत्र से बाहर बताया \राजनीति दल के सदस्यों के हस्तक्षेप होने पर भी राजनितिक दल कि मान्यता रद्द नहीं की जा सकती\