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दिन में स्ट्रीट लाइट जली तो जुर्माना लगेगा

सपा के प्रदेश में आज़मी हुकुमनामे के अनुसार दिन में स्ट्रीट लाइट जलती मिली


तो संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
काबिना मंत्री आजम खान ने कहा, ‘राज्य में पहले से ही बिजली संकट है और ऊपर से बिजली की फिजूलखर्ची। इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ आजम ने कहा, ‘अगर दिन में स्ट्रीट लाइट जलती मिली, तो अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी नगर परिक्षेत्र में लाइट जलती मिली, तो नगर आयुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए आजम ने कहा, ‘वे हड़ताल के बजाय काम में मन लगाएं। हड़ताल को गैर कानूनी ठहराने पर भी विचार चल रहा है।’ उल्लेखनीय है कि निकाय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने संविदा कर्मियों की बहाली के साथ ही एक समान भत्ता देने की मांग की है|
गौर तलब है की इससे पूर्व भी बिजली बचाने के लिए शाम सात बजे प्रदेश के मॉल्स को बंद करने तथा विधायक निधि से लग्जरी गाड़ी खरीदने जैसे तुगलकी फरमान जारी कर प्रदेश सरकार अपनी किरकिरी करा चुकी है|
अब सरकार का यह गुरुवारसीय नया फरमान कहाँ तक लागू होगा यह तो फरमान को लागू करवाने वालों की नियत पर निर्भर करेगा मगर प्रथम दर्शया उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का राज्य में बिजली की फिजूलखर्ची पर यह सख्त रुख एक सकारत्मक कदम दिखाई दे रहा है|